Live-in Relationship अभी भी भारतीय संस्कृति में एक “कलंक”, क्योंकि ऐसे रिश्ते भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत : छत्तीसगढ़ HC

Live-in Relationship अभी भी भारतीय संस्कृति में एक “कलंक”, क्योंकि ऐसे रिश्ते भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत : छत्तीसगढ़ HC

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक यचिका को खारिज करते हुए Live-in Relationship को लेकर सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि समाज के कुछ संप्रदायों में अपनाए जाने वाले Live-in Relationship अभी भी भारतीय संस्कृति में एक “कलंक” के रूप में बने हुए हैं। क्योंकि ऐसे रिश्ते भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत हैं। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन रवैये के चलते live-in relationship की शुरुआत हुई है।

न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल की पीठ ने कहा कि Live-in Relationship कभी भी सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति, प्रगति और स्थिरता प्रदान नहीं करता है, जो विवाह प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाहित व्यक्ति के लिए Live-in Relationship से बाहर निकलना “बहुत आसान” है, लेकिन ऐसे संकटपूर्ण लिव-इन से बचे व्यक्ति, रिश्ता और ऐसे रिश्ते से पैदा हुए बच्चे की नाजुक स्थिति को बचाना अदालतों का कर्तव्य बन जाता है। डिविजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अब्दुल हमीद सिद्दीकी की अपील को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उनके बच्चे की कस्टडी के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

अपीलकर्ता का मामला यह था कि वह मुस्लिम रीति-रिवाजों का पालन करता है, और प्रतिवादी हिंदू है। वे दोनों तीन साल तक रिलेशनशिप में थे। इसके बाद 2021 में बिना धर्म परिवर्तन किए उन्होंने शादी कर ली। कथनों के अनुसार, अनावेदक/प्रतिवादी उसकी दूसरी पत्नी थी, क्योंकि उसकी पहले शादी हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी से उनके तीन बच्चे थे। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि बच्चा (जिसकी कस्टडी का अपीलकर्ता ने दावा किया है) अगस्त 2021 में उनके रिश्ते से पैदा हुआ था।

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हालांकि, उन्होंने दावा किया कि अगस्त 2023 में उन्हें पता चला कि अनावेदक बच्चे के साथ अपने माता-पिता के घर चली गई है। इसलिए, बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए, वह फैमिली कोर्ट, दंतेवाड़ा के समक्ष चले गए। हालाँकि, उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने तत्काल अपील दायर की।

अपीलकर्ता के वकील का प्राथमिक तर्क यह था कि दोनों पक्षों ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह किया था, और चूंकि मुस्लिम कानून द्वारा शासित अपीलकर्ता को दूसरी शादी करने की अनुमति है, इसलिए प्रतिवादी के साथ उसका विवाह कानूनी था।

न्यायालय ने यह भी कहा कि जब एक पक्ष हिंदू था और उसने अपना धर्म नहीं बदला, तो याचिका के कथन के अनुसार, यह एक अंतरधार्मिक विवाह था; इसलिए, यह 1954 के विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होगा।

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4 का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह करने के लिए, किसी भी पक्ष के पास जीवित साथी नहीं होना चाहिए, हालांकि, तत्काल मामले में, अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि उसकी एक जीवित पत्नी थी, और इसलिए , ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य था।

कोर्ट ने आगे कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रीना देवी बनाम पंजाब राज्य 2023 के मामले में इस तरह के रिश्ते को अस्वीकार कर दिया था, जिसमें यह देखा गया था कि शादी को खत्म किए बिना किसी अन्य महिला के साथ रहना आईपीसी की धारा 494, 495 के तहत पहले वाले पति या पत्नी को द्विविवाह का अपराध माना जा सकता है।

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इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में और बच्चे की कस्टडी की मांग करने वाली “याचिका में विरोधाभासी बयान” के मद्देनजर, याचिका को पारिवारिक न्यायालय के समक्ष तर्कसंगत नहीं पाया गया, और इसलिए, इसे खारिज कर दिया गया।

वाद शीर्षक – अब्दुल हमीद सिद्दीकी बनाम कविता गुप्ता

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