एनआई एक्ट पर मद्रास उच्च न्यायालय: सुनवाई में देरी के लिए गवाह को वापस बुलाने की अनुमति नहीं जा सकती

एनआई एक्ट पर मद्रास उच्च न्यायालय: सुनवाई में देरी के लिए गवाह को वापस बुलाने की अनुमति नहीं जा सकती

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में चेक बाउंस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आपराधिक मूल याचिका पर विचार किया, जिसमें लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत न्यायालय ने पीडब्लू1 को जिरह के लिए वापस बुलाने की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार किया था।

यह आपराधिक मूल याचिका धारा 311 सीआरपीसी के तहत आवेदन को स्वीकार करने वाले ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत पीडब्लू 1 को जिरह के लिए वापस बुलाने का आदेश दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि-

याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी/आरोपी ने चेक बाउंस मामले में टालमटोल की रणनीति अपनाई थी। आरोपी की लगातार अनुपस्थिति के कारण पीडब्लू1 का साक्ष्य बंद कर दिया गया था। जब मामला अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था और ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतिम बहस के लिए रखा गया था, तब आरोपी ने मामले को निपटाने के बहाने प्रक्रिया में और देरी की और फिर बिना किसी पर्याप्त कारण के पीडब्लू1 को वापस बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दायर किया।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने यह दर्ज करते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया कि “यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि याचिकाकर्ता मामले को खींच रहा है। हालांकि, दूसरे पक्ष को अपना मामला साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिए न्याय के हित में, इस याचिका को 2,000 रुपये के खर्च पर स्वीकार किया जाता है।”

न्यायमूर्ति डॉ. जी. जयचंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चार अवसर दिए जाने के बाद भी, अभियुक्त ने पी.डब्लू.1 की जांच नहीं की।

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उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 311 सीआरपीसी के तहत आवेदन में “याचिकाकर्ता द्वारा केवल विशिष्ट कारण प्रदान किया गया है और न्यायालय का मानना ​​है कि न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए, गवाह को वापस बुलाना होगा। इस मामले में, आरोपित आदेश में, ट्रायल कोर्ट द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है।”

इसलिए, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित वापस बुलाने के आदेश को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया।

वाद शीर्षक – डी.एन.सी. चिट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिनिधि रिकवरी अधिकारी श्रीमती उमा रवि बनाम आर.प्रगादीश

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