Madras High Court 21598

मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन के निर्वाचन को चुनौती देने वाले मामले में उन्हें नोटिस जारी किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 30 अगस्त, 2024 को देसिया मक्कल शक्ति काची (डीएमएसके) के मित्र रवि मंडल द्वारा एक चुनाव याचिका पर न्यूनतम निधि मारन को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब 27 सितंबर, 2024 तक है। रवि ने इस साल जून में चेन्नई सेंट्रल संसदीय क्षेत्र से अपने चुनाव को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने भारत के चुनाव आयोग, तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चेन्नई सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर और दयानिधि मारन को 27 सितंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अधिवक्ता एमएल रवि द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि चेन्नई सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव भ्रष्टाचार से भरा हुआ था और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के मानकों पर खरा नहीं उतरा। रवि ने अनुरोध किया है कि चुनाव को अमान्य घोषित किया जाए।

अपनी याचिका में रवि ने आरोप लगाया कि 17 अप्रैल, 2024 को प्रचार अवधि समाप्त होने के बावजूद, मारन की पार्टी ने राज्य भर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देना जारी रखा। उन्होंने दावा किया कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 और 126 का उल्लंघन है। रवि ने आगे कहा कि चुनाव आयोग द्वारा धारा 126 का सख्ती से पालन करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, पार्टी मतदाताओं को प्रभावित करने और उन्हें लुभाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने में लगी हुई है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि इन विज्ञापनों और स्टिकरों के खर्च का हिसाब दयानिधि मारन द्वारा प्रस्तुत चुनाव व्यय खातों में नहीं दिया गया या दर्शाया नहीं गया।

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अगर हर स्टिकर की कीमत 15 रुपये भी हो और मान लिया जाए कि निर्वाचन क्षेत्र में करीब 3,90,000 घर हैं, तो स्टिकर की कुल कीमत करीब 58.50 लाख रुपये होगी। उन्होंने शिकायत की कि यह राशि सांसद के व्यय विवरण में शामिल नहीं की गई है।

याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि सांसद ने 1,153 बूथ एजेंटों पर उनके भोजन और जलपान व्यय तथा मेज और कुर्सियों के लिए भुगतान किए गए किराए के बारे में जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि एक अभियान में लगभग 10,000 गुब्बारे इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन उस खर्च का भी खुलासा नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया कि मारन मतदान के दिन बूथ एजेंटों पर किए गए खर्च का खुलासा करने में विफल रहे।

रवि ने तर्क दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77(1) के तहत उम्मीदवारों को नामांकन की तिथि और परिणामों की घोषणा के बीच उनके या उनके चुनाव एजेंटों द्वारा किए गए या अधिकृत सभी खर्चों का एक अलग और सटीक लेखा रखना आवश्यक है। उन्होंने तर्क दिया कि घोषित व्यय अधिनियम द्वारा निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मारन का खर्च निर्धारित सीमा से अधिक था, जो अधिनियम के तहत भ्रष्ट आचरण है। रवि ने आरोप लगाया कि मारन ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लंघन किया है और इसलिए उन्होंने चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की है।

वाद शीर्षक – एमएल रवि बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य

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