मेघालय HC ने मावफलांग-बालाट सड़क की मरम्मत, रखरखाव पर PIL का निपटारा किया

मेघालय HC ने मावफलांग-बालाट सड़क की मरम्मत, रखरखाव पर PIL का निपटारा किया

  मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में मावफलांग-बालाट सड़क की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण से संबंधित बनियाराप स्नैतांग द्वारा दायर एक जनहित याचिका Public Interest Litigation का निपटारा कर    दिया।

याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि फ़्लांगवानब्रोई से खलीहरियाट और पोम्बलांग से लैटमसॉ तक सड़क के एक विशेष हिस्से की मरम्मत नहीं की गई थी और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी।

मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्लू डेंगदोह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही सड़क पर मरम्मत कार्य कर चुकी है और ऐसा करना जारी रख रही है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को धैर्य रखने की जरूरत है और सरकार को सड़क के विस्तार के संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई करने की अनुमति देनी चाहिए।

जनहित याचिका का निपटारा करते हुए, अदालत ने प्रतिवादियों को मावफलांग-बालाट सड़क पर मरम्मत कार्य करते समय उचित समय के भीतर फलांगवानब्रोई से खलीहरियाट और पोम्बलांग से लैटमसॉ के बीच सड़क के विस्तार पर ध्यान देने का निर्देश दिया।

अदालत ने जनहित याचिका की अवधारणा को समझाने का अवसर भी लिया, यह देखते हुए कि यह एक असाधारण उपाय है जो कानून में उपलब्ध सामान्य उपायों से अलग है।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जनहित याचिका का उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति या समूह शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक शक्ति या सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी के कारण स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ होता है।

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