“अराजकतापूर्ण कृत्य” करने वाले वकीलों पर अब होगी कार्यवाही, यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किया आदेश-

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उत्तर प्रदेश सरकार Uttar Pradesh Government ने एक गवर्नमेंट आर्डर Government Order dated 14 may 2022 जारी कर सभी जिलाधिकारियों और जिला न्यायाधीशों को “अराजकतापूर्ण कृत्य” में शामिल वकीलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

14 मई 2022 को जारी सरकारी आदेश में कहा गया है कि जिला न्यायालयों में अधिवक्तागण की ओर से किये जाने वाले “अराजकतापूर्ण कृत्यों” का तत्काल संज्ञान लिया जाना सुनिश्चित करते हुए सम्बंधित अधिवक्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।”

आगे निर्देश किया गया है कि वकीलों के खिलाफ की गई इस तरह की कार्रवाई की एक रिपोर्ट भी सरकार को भेजने की आवश्यकता है।

U.P.Government Order Dated 14 May 2022 Law Department

उक्त सरकारी आदेश जारी होने के एक दिन बाद, उत्तर प्रदेश राज्य के वकील बिरादरी के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

कई वकीलों और बार एसोसिएशनों ने वकीलों के खिलाफ इस तरह के सरकारी आदेश जारी करने पर गंभीर आपत्ति जताई है। विभिन्न वकीलों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट Social Media Post पर पोस्ट किया है कि इस तरह के आदेशों का इस्तेमाल वकीलों को परेशान करने के लिए किया जाएगा।

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