त्वरित न्याय के लिए बने POCSO COURT ने बच्ची के साथ रेप और मर्डर मामले में दोषी को 8 वर्ष बाद सुनाई फांसी की सजा-

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  • नाबालिक की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी
  • वर्ष 2014 का है मामला, 8 वर्षो बाद मिला न्याय

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक पोक्सो कोर्ट POCSO COURT ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फैसला दिया. अदालत ने आरोपी को फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया है।

पोक्सो मामले में त्वरित न्याय के लिए पीड़ित परिवार 8 वर्षो से न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था।

जानकारी हो की लखनऊ के हसनगंज थाना इलाके में साल 2014 में एक 7 साल मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। 6 मार्च 2014 को पीड़ित परिवार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी IPC की धारा 302 और 376 के तहत पुलिस एफआईआर FIR दर्ज की गई थी।

इसके बाद हसनगंज पुलिस ने आरोपी आसिफ खान को काफी छानबीन के बाद गिरफ्तार किया और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू की. इसके बाद तमाम सबूतों और बयानों के आधार पर पुलिस ने अदालत में चार्जशीट Charge sheet दाखिल की।

इसके बाद से चल रही अदालती सुनवाई में आरोपी को दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा का अहम फैसला सुनाया गया.

आखिर 8 वर्षो बाद मासूम पीड़िता को न्याय मिला है और लखनऊ की पोक्सो कोर्ट POCSO COURT ने सजा सुनाते हुए दोषी आसिफ खान को मौत की सजा सुनाई है।

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