Keral Highcourt

राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए’: केरल HC ने अग्निवीर योजना के खिलाफ याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने अग्निवीर योजना को चुनौती देने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि सशस्त्र बलों में भर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और उस संबंध में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने आगे दोहराया कि अदालतों को नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जिसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता-उम्मीदवार अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क / स्टोर कीपर तकनीकी और अग्निवीर कार्मिक के रूप में नियुक्ति के लिए भर्ती रैली अधिसूचना से व्यथित थे। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार ने भारतीय युवाओं को चार साल की अवधि के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने में सक्षम बनाने के लिए 15 जून, 2022 को अग्निवीर योजना अधिसूचित की।

न्यायमूर्ति एन. नागरेश की पीठ ने कहा की “याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती की पद्धति से संबंधित है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में, नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए .जब तक सरकार का निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, तब तक न्यायालयों के पास हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।”

पीठ ने आगे कहा-

“अग्निवीरों के रूप में भर्ती के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर साढ़े 17 वर्ष करते समय, सरकार ने भारत की सीमाओं में विशिष्ट और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक इलाकों और विभिन्न विश्व देशों में बनाए गए सेना की प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। याचिकाकर्ताओं ने अग्निपथ योजना में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया है।”

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याचिकाकर्ताओं का मामला था कि उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अक्टूबर 2020 और दिसंबर 2020 की अधिसूचनाओं के अनुसार आवेदन किया था। इसके अलावा, उन्होंने 2020 में लॉकडाउन से पहले आयोजित भर्ती रैली को पास कर लिया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उन्होंने मेडिकल परीक्षा पास कर ली है। हालाँकि, लिखित परीक्षा को समय-समय पर स्थगित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि केंद्र सरकार ने संसद के समक्ष वादा किया था कि वे पहले ही शुरू हो चुकी भर्ती को अंतिम रूप देंगे। लेकिन चूंकि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी और सैन्य सेवा में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना नामक एक नई योजना बनाई, जिसमें केवल आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा को 21 वर्ष तक संशोधित किया गया और वर्तमान वर्ष के लिए, ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी गई। वेतन और पेंशन सहित सेवा शर्तों में काफी बदलाव किया गया।

इसलिए, तर्क दिया गया कि भर्ती की आयु कम करके सेना को युवा बनाना अवैज्ञानिक है और भर्ती रैली से गुजरने के बाद, याचिकाकर्ताओं को भारतीय सेना में भर्ती होने की वैध उम्मीद है।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि अग्निवीरों की योजना को सीमा की अजीब स्थिति और शत्रु पड़ोसी देशों द्वारा भारत की सीमाओं में घुसपैठ की लगातार धमकियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।

पर्वत श्रृंखलाओं, दलदली दलदलों, जंगलों, रेगिस्तानों, नदी और हिमाच्छादित क्षेत्रों के साथ-साथ अलग-अलग द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के भौगोलिक भूभाग ने सरकार को एक अधिक युवा, चुस्त और शारीरिक रूप से फिट सशस्त्र बल स्थापित करने के लिए मजबूर किया जो ऐसे इलाकों से निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। .

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इसलिए, दिए गए दावों और दलीलों पर विचार करते हुए, पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “यह स्पष्ट है कि अग्निवीर योजना कई देशों के सैन्य ‘इनटेक और रिटेंशन’ मॉडल का अध्ययन करने के बाद तैयार की गई है। विवादित योजना भारत सरकार द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बनाई गई है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती की पद्धति से संबंधित है।

यह एक संवेदनशील मुद्दा है. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में नीतिगत निर्णय सरकार पर छोड़ देना चाहिए। जब तक सरकार का निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, तब तक न्यायालयों के पास हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। सरकार के किसी निर्णय के औचित्य का आकलन करने में, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही दूसरा दृष्टिकोण संभव हो।”

केस टाइटल – राहुल सुभाष बनाम भारत संघ

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