कृष्णानगर: पुलिस ने मंगलवार को यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष तमन्ना खातून हत्या मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में बीएनएस के प्रावधानों और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 को भी शामिल किया गया है। अधिवक्ता बिवास चटर्जी को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है।यह मामला 23 जून, 2025 को नादिया के कालीगंज में उपचुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान एक देशी बम विस्फोट में नौ वर्षीय लड़की की मौत से जुड़ा है। फिलहाल, एफआईआर में नामित 23 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं जबकि एक जमानत पर बाहर है।
