जिस प्रकार अभियोजन पक्ष को गिरफ्तार करने, मामले की जांच करने और एक अभियुक्त को गवाहों से छेड़छाड़ करने या जीतने से रोकने का अधिकार है, उसी तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अभियुक्त को खुद का बचाव करने का अधिकार है। यह कहते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने देते हुए राय दी है पॉक्सो के एक आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल ने उस आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी जिसके तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 (2) (एन), यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अधिनियम, 2012 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने कोई ठोस / प्रशंसनीय दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य नहीं दिया, जो अपीलकर्ता के न्याय से भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ या गवाहों को जीतना / धमकाना की संभावना को दर्शाता हो।
अभियोजन पक्ष का मामला ऐसा था कि 30 मई, 2022 को अभियोक्ता ने शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि वर्ष 2013 में वह और आरोपी/अपीलकर्ता दोस्त बन गए। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह गर्भवती हो गई और अपीलकर्ता ने गर्भ गिराने के लिए उसे गोली दे दी।
कुछ समय बाद, अपीलकर्ता के माता-पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार किया गया।
पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद, अदालत ने कहा कि इस मामले में 17 गवाहों की जांच की जानी थी और अभियोजन पक्ष ने केवल एक अभियोक्ता का परीक्षण किया था, जो पक्षद्रोही हो गया था।
अदालत ने आगे कहा अपीलकर्ता 27 जून, 2022 से हिरासत में था और किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं था। ट्रायल कोर्ट को अभी तक विवादित मुद्दों पर निश्चित निष्कर्ष वापस करने थे। चूंकि केवल एक गवाह यानी अभियोजिका की जांच की गई थी, इस प्रकार, निकट भविष्य में मुकदमे के निष्कर्ष की बहुत कम संभावना थी।
कोर्ट ने कहा “जिस तरह अभियोजन पक्ष को गिरफ्तार करने, मामले की जांच करने और एक अभियुक्त को गवाहों से छेड़छाड़ करने या जीतने से रोकने का अधिकार है, उसी तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मद्देनजर अभियुक्त को अपना बचाव करने और अपना पक्ष रखने का अधिकार है जो ” हिरासत में” संभव नहीं हो सकता है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने कोई ठोस/प्रशंसनीय दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य नहीं दिया, जिससे अपीलकर्ता के न्याय से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को जीतने/धमकाने की संभावना का संकेत मिलता है।
इसलिए, ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, खंडपीठ ने अपील की अनुमति दी और अभियुक्त को ऐसी शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, जो ट्रायल कोर्ट/इलक्का/ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई जा सकती हैं।
केस टाइटल – रविंदर कुमार बनाम स्टेट ऑफ़ हरयाणा
केस नंबर – CRA-S-650-2023-PUNJ HC