POCSO मामले में बृज भूषण शरण सिंह को राहत: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट स्वीकार की

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POCSO मामले में बृज भूषण शरण सिंह को राहत: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट स्वीकार की

पटियाला हाउस स्थित विशेष POCSO अदालत ने सोमवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ POCSO कानून के तहत दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। विशेष न्यायाधीश गोमती मनोचा ने यह आदेश पारित किया।

यह मामला एक नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, बाद में पीड़िता ने अपनी बयान वापसी ले ली थी, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की थी।


पीड़िता और पिता ने जांच पर जताया संतोष

1 अगस्त 2023 को हुई कार्यवाही के दौरान पीड़िता और उसके पिता ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर दिल्ली पुलिस की जांच पर संतोष जताया था और क्लोज़र रिपोर्ट का विरोध नहीं किया। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने भी मीडिया को यह जानकारी दी कि दोनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की थी।

17 मई 2025 को कोर्ट ने दोबारा पीड़िता को बुलाया था, ताकि वह अपने बयान की पुष्टि कर सके। इसके बाद न्यायालय ने क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।


पृष्ठभूमि और लंबित आदेश

इस मामले में पहले विशेष POCSO न्यायाधीश छवि कपूर के समक्ष कार्यवाही चल रही थी, जिन्होंने पीड़िता के बयान वापसी के बाद अंतिम आदेश कई बार टाल दिया था। अब वर्तमान न्यायाधीश गोमती मनोचा ने क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार कर मामले को बंद कर दिया।

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संबंधित दूसरा मामला अब भी जारी

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ एक अन्य मामला राऊज एवेन्यू कोर्ट में अब भी लंबित है, जो यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। इसमें दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है।

इस दूसरे मामले में सिंह और उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धाराएं 354, 354A, 354D के तहत आरोप तय करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तोमर पर अतिरिक्त रूप से धारा 109, 354, 354A और 506 के तहत भी कार्यवाही होगी।

अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही प्रारंभ करने और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने का आदेश दे दिया है।


बृज भूषण ने आरोपों से इनकार किया

पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने शुरू से ही सभी आरोपों को निराधार और राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। हालांकि, न्यायिक प्रक्रिया के तहत अब एक मामला समाप्त हो चुका है, जबकि दूसरा मुकदमा अपने ट्रायल चरण में प्रवेश कर चुका है।

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