“इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही वापस ले लिया गया”: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे कर्मचारी को बहाल करते हुए उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत वेतन देने का दिया आदेश

“इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही वापस ले लिया गया”: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे कर्मचारी को बहाल करते हुए उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत वेतन देने का दिया आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे के एक कर्मचारी को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया, क्योंकि उसने पाया कि उसके त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लिया गया था।

संक्षिप्त तथ्य

अपीलकर्ता 1990 से प्रतिवादी की सेवा में है। 13 वर्ष की सेवा करने के पश्चात, उसने 05.12.2013 को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि इसे एक माह की समाप्ति पर प्रभावी माना जा सकता है। इस प्रश्न पर कि क्या यह त्यागपत्र स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लिया गया था, अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा कई पत्रों और उदाहरणों का हवाला दिया गया है, लेकिन इस मुद्दे को सुलझाने वाले महत्वपूर्ण पत्रों की संख्या केवल चार है। प्रतिवादी ने कहा कि त्यागपत्र 07.04.2014 से 15.04.2014 को स्वीकार किया गया था। प्रतिवादी ने आगे कहा कि अपीलकर्ता ने 05.12.2013 को दिया गया अपना त्यागपत्र 26.05.2014 को वापस लेने की मांग की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सका और इसलिए, उन्होंने 23.06.2014 को अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अपीलकर्ता को 01.07.2014 से कार्यमुक्त कर दिया।

न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को रद्द कर दिया, जबकि एकल पीठ के निर्णय को बरकरार रखा। एकल पीठ ने माना था कि नियोक्ता (अपीलकर्ता) के त्यागपत्र को स्वीकार करने में रेलवे (प्रतिवादी) का निर्णय कानून में टिकने योग्य नहीं था और प्रतिवादियों द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने में अनुचित देरी की गई थी।

न्यायमूर्ति पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा, “मामले की विस्तार से जांच करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस्तीफा वास्तव में स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लिया गया था। इस प्रकार हमने अपील को स्वीकार कर लिया है और अपीलकर्ता को बहाल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, समानता को संतुलित करने के लिए, हमने उस अवधि के लिए देय वेतन को सीमित करने का आदेश दिया है, जिस अवधि में अपीलकर्ता ने काम नहीं किया है, जो उक्त अवधि के लिए देय वेतन का 50% है।”

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वरिष्ठ अधिवक्ता बसवप्रभु एस. पाटिल ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल यशवंत चितले प्रतिवादियों के लिए पेश हुए।

न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि कर्मचारी ने नियोक्ता द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले अपना इस्तीफा वापस ले लिया था या नहीं, क्योंकि स्वीकार किए जाने से पहले त्यागपत्र वापस लेना कानून का एक स्थापित सिद्धांत है।

अपीलकर्ता ने 13 साल की सेवा के बाद अपना इस्तीफा दिया था। प्रतिवादियों द्वारा उनके पत्र को औपचारिक रूप से खारिज किए जाने के बाद, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। एकल पीठ ने अपीलकर्ता को सभी लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया।

एकल पीठ के निर्देशों को चुनौती देने की अनुमति खंडपीठ ने दी, जिसने माना कि प्रतिवादी द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय उचित था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने “दिनांक 05.12.2013 को दिया गया त्यागपत्र 26.05.2014 को वापस ले लिया, यह भारतीय रेलवे में 24 वर्षों की लंबी सेवा में से मात्र पाँच महीने की अवधि है।”

कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी ने त्यागपत्र स्वीकार करने के पत्र पर दृढ़ता से भरोसा किया था और प्रस्तुत किया था कि त्यागपत्र प्राप्त होने के 5 महीने बाद यह प्रभावी हुआ।

“हम अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस कथन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं कि दिनांक 15.04.2014 को दिया गया पत्र एक आंतरिक संचार है। अपीलकर्ता को इस तरह के पत्र की सेवा के बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता है कि अपीलकर्ता लगातार प्रतिवादी के संपर्क में रहा है।

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न्यायालय ने टिप्पणी की, “ऐसा कोई कारण नहीं है कि प्रतिवादी-निगम ने 10.05.2014 को अपीलकर्ता से उसकी अनधिकृत अनुपस्थिति पर विचार करने के लिए ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का अनुरोध करते हुए पत्र क्यों लिखा।”

पीठ ने यह भी कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ता ने अपना त्यागपत्र वापस लेने के बाद ड्यूटी पर रिपोर्ट किया था। न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता से उसकी अनधिकृत अनुपस्थिति पर विचार करने के लिए ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए कहने पर भी विचार किया, जो “यह संकेत देता है कि त्यागपत्र का कोई अंतिम रूप नहीं था।”

कोर्ट ने कहा की मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को हमारे आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर सेवा में बहाल किया जाएगा। हालांकि, वह उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत वेतन पाने का हकदार होगा, जिसके लिए उसे सेवा से मुक्त किया गया था, यानी 01.07.2014 से पत्र दिनांक 23.06.2014 के तहत हमारे आदेशों के अनुसार बहाली की तारीख तक। राशि की गणना और भुगतान आज से दो महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। हालांकि, इस अवधि को पेंशन संबंधी लाभों के लिए गिना जाएगा, यदि कोई हो।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कहा, “हमारी राय में, एकल न्यायाधीश का निर्णय सही है, और खंडपीठ ने 15.04.2014 के संचार को विचार से न हटाने में गलती की है।”

तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया।

वाद शीर्षक – एस.डी. मनोहर बनाम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य।

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