राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार जेल में बंद सह-मालिकों की जमानत याचिका की खारिज, कोर्ट ने कहा की वे “विशेष रूप से जिम्मेदार”

शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार जेल में बंद सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जहां पिछले महीने सिविल सेवा के तीन उम्मीदवार डूब गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस घटना के लिए “विशेष रूप से जिम्मेदार” नहीं थे।

आरोपी सरबजीत, हरविंदर, परविंदर और तेजिंदर ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की। उन्हें 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।

मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने कहा, ‘जांच अभी शुरुआती चरण में है। मैं जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।’ इस मामले में अदालत का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

ये हैं बेसमेंट के चार सह मालिक-

अदालत ने सीबीआई और ‘बेसमेंट’ के चार सह मालिकों – परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह – के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 17 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

CBI कर रही इस मामले की जांच-

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई छात्रों की मौत की घटना की जांच हाल में पुलिस से सीबीआई को सौंप दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को जांच पर कोई संदेह न रहे।बिल्डिंग के बेसमेंट में घुस गया था पानी।

बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग में तीन छात्रों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। ये सभी छात्र बिल्डिंग के बेसमेंट में बने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तभी बारिश का पानी कोचिंग के बेसमेंट में घुस गया था और डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई थी।

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