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[छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति] बंबई उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा के रूप में अदालत में 3 लाख रुपये जमा करने के लिए कहा

औरंगाबाद बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति रवींद्र वी गौघे और न्यायमूर्ति संजय ए देशमुख शामिल हैं, ने हाल ही में याचिकाकर्ता को रुपये 3 लाख की राशि जमा करने के लिए कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति के निर्माण की मांग वाली एक याचिका में अपनी प्रामाणिकता साबित करने के लिए ऐसा कहा।

न्यायिक रजिस्ट्रार ने अपनी टिप्पणी में संकेत दिया था कि मामला सुनवाई के लिए आने से पहले याचिका में न्यायिक हित की कमी थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि वह नांदेड़ जिले में ‘रायतेचा राजे छत्रपति शिवाजी महाराज’ मूर्ति समिति का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने 50,00,000 रुपये एकत्र किए थे।

अदालत ने याचिकाकर्ता की सदाशयता का परीक्षण करने के लिए उसे रुपये 3 लाख की राशि जमा करने के लिए कहा।

“छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के निर्माण के लिए प्रार्थना करने वाले याचिकाकर्ता की सदाशयता का परीक्षण करने के लिए, हम याचिकाकर्ता को इस न्यायालय में 3,00,000/- रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।”

हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वह रुपये 50 हजार मात्र की राशि जमा करने के लिए तैयार हैं।

इसके बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह अपने स्वयं के बचत बैंक खाते से 3,00,000 रुपये जमा करने के लिए तैयार थे, न कि 50,00,000 रुपये की राशि से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर जनता से एकत्र की थी।

इसके बाद अदालत ने उन्हें उक्त राशि को जमानत के तौर पर अदालत में जमा कराने के लिए 28 फरवरी 2023 तक का समय दिया।

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अदालत 03 मार्च 2023 को जनहित याचिका पर अगली सुनवाई करेगी।

केस टाइटल – राहुल नारायण भोसले बनाम महाराष्ट्र राज्य

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