सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया की अनुशंसा की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया की अनुशंसा की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जिसमे सीजेआई डॉ धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति जे बी आर गवई शामिल रहे ने अधिवक्ता तेजस धीरेनभाई करिया को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने की संस्तुति की है। शार्दुल अमरचंद मंगलदास नामक लॉ फर्म में विवाद समाधान भागीदार करिया को 25 अक्टूबर, 2023 को उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा इस पद के लिए प्रस्तावित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 29 अगस्त को पारित एक प्रस्ताव में मध्यस्थता कानून में करिया की विशेषज्ञता को उजागर किया, जिसमें डोमेन-विशिष्ट विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता पर बल दिया गया, विशेष रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय जैसी अदालतों में।

प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि न्याय विभाग द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के आधार पर करिया की ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उनकी उम्र के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, कॉलेजियम ने पुष्टि की कि करिया अपनी संस्तुति के समय 45 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यकता को पूरा करते थे।

हालांकि उच्च न्यायालय में उनकी उपस्थिति उतनी व्यापक नहीं हो सकती है, लेकिन कॉलेजियम ने बताया कि करिया ने मध्यस्थता न्यायाधिकरणों के समक्ष महत्वपूर्ण मामलों को संभाला है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामलों में उनकी भागीदारी, साथ ही पिछले पांच वर्षों में उनकी प्रभावशाली औसत वार्षिक पेशेवर आय 709.69 लाख रुपये, ने उनकी क्षमता को और अधिक प्रदर्शित किया।

कॉलेजियम ने निष्कर्ष निकाला कि करिया दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए “बेहद उपयुक्त और उपयुक्त” हैं।

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