अब प्राथमिक ग्रेड यानि कि कक्षा 5वीं तक बीएड वाले टीचर नहीं बन पाएंगे. यानि कि अब 5वीं तक पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएलएड स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाएगा. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल शीर्ष कोर्ट ने राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि केवल डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.EI.Ed) प्रमाणपत्र धारक ही प्राथमिक ग्रेड शिक्षक बनने के पात्र होंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बीएड स्टूडेंट्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
देशभर के बीएड डिग्रीधारियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीई NCPE और केंद्र सरकार CENTRAL GOVERNMENT की एसएलपी SLP को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल-1 में केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असर राजस्थान में भी पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने रीट लेवल 1 शिक्षक भर्ती को लेकर बीटीसी और बीएड के बीच चल रहे विवाद में बीटीसी के हक में फैसला सुनाया है. मामले में कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल BTC डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल-1 में पात्र होंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राजस्थान में भी असर पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है-
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय किशनकौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी समेत मुकेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा. डिप्लोमा धारकों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अपना पक्ष रखा.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन को वैध करार दिया. राजस्थान हाई कोर्ट ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें बीएड डिग्री धारकों को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखा था। इसके साथ ही एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज कर दी गई.
क्या है पूरा मामला-
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देशभर के बीटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है. वहीं दूसरी ओर बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है. इस फैसले से राजस्थान के लाखों बीएड पास अभ्यर्थी भी प्रभावित होंगे. इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल-1 के लिए पात्र होंगे। इससे पहले NCPE ने भी B.Ed अभ्यर्थियों को लेवल-1 के लिए पात्र माना था.
एनसीटीई ने 2018 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया था कि बीएड डिग्री धारक भी आरईईटी लेवल -1 के लिए पात्र होंगे। अगर बीएड डिग्री धारक लेवल-1 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्लेसमेंट के साथ छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। राजस्थान में बीएड डिग्री धारकों को REET लेवल-1 में शामिल करने की मांग को लेकर बीटीसी डिप्लोमा धारक आंदोलन पर उतर आए. इसके बाद मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया.