‘CASH FOR JOB’ घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को ज़मानत – SUPREME COURT

SC ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी की आधिकारिक स्थिति जमानत के लिए नकार का आधार नहीं, लेकिन विशेष विचार भी नहीं हो सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 दिसंबर, 2024) को एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए, कैश-फॉर-जॉब घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग MONEY LAUNDRING मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को ज़मानत दे दी, लेकिन इसकी कार्रवाई 1 फरवरी, 2025 तक स्थगित कर दी, जिससे ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने और “विफल ट्रायल” की संभावना से बचने के लिए कमजोर गवाहों के बयान दर्ज करने का समय मिल गया।

कोर्ट ने कहा कि 2001 से पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य पार्थ चटर्जी (अपीलकर्ता) को राज्य के भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में 1 फरवरी, 2025 को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। बेंच ने ट्रायल कोर्ट को सर्दियों की छुट्टियों के शुरू होने से पहले और/या 31 दिसंबर, 2024 से पहले आरोप तय करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा, “निष्पक्षता कानून के शासन के लिए एक शर्त है, जिसमें निर्णय व्यक्ति की स्थिति या प्रभाव के विपरीत मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर आधारित होते हैं। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि जबकि किसी आरोपी व्यक्ति की आधिकारिक स्थिति जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह जमानत देने के लिए विशेष विचार भी नहीं हो सकता है, यदि अन्यथा ऐसी राहत प्रदान करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है। आधिकारिक पद, चाहे उनका कद कुछ भी हो, न्यायिक विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने के उद्देश्य से अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं।

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वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एएसजी सूर्यप्रकाश वी. राजू प्रतिवादी के लिए पेश हुए।

अपीलकर्ता को पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों, सहायक शिक्षकों और ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े भर्ती घोटाले के सिलसिले में 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जांच से पता चला कि नियुक्तियां भ्रष्ट तरीकों से की गई थीं, जिसमें “रिश्वत के पैसे का बड़ा ढेर” और उत्तर कुंजियों में हेरफेर शामिल है।

ईडी ने विभिन्न परिसरों में तलाशी ली और कथित तौर पर अपीलकर्ता से जुड़े 49.80 करोड़ रुपये की नकदी और 5.08 करोड़ रुपये का सोना बरामद किया। अपराध की इन आय का पता उसके सहयोगियों द्वारा संचालित नकली कंपनियों से लगाया गया।

अपीलकर्ता को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को अगस्त 2022 से न्यायिक हिरासत में रखा और उसके जमानत आवेदनों को बाद में ट्रायल कोर्ट और कलकत्ता उच्च न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया।

अपीलकर्ता की जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए, राज्य ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता एक मंत्री के उच्च पद पर होने के नाते और नैतिक पतन से जुड़े अपराध में लिप्त होने के कारण अन्य सह-आरोपियों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकता, जो उससे बहुत कम रैंक और स्थिति में हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “यह तर्क कि अपीलकर्ता का मंत्री के रूप में पद उसे किसी विशेष विचार का हकदार बनाता है, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।” इसने कहा, “आधिकारिक पद, चाहे उनका कद कुछ भी हो, न्यायिक विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने के उद्देश्य से अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं।”

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न्यायालय ने कहा कि वह “यह सुनिश्चित करेगा कि संपन्न या प्रभावशाली आरोपी चल रही जांच में बाधा न डालें, सबूतों से छेड़छाड़ न करें या गवाहों को प्रभावित न करें, अर्थात, ऐसी कोई कार्रवाई न करें जो निष्पक्ष सुनवाई के मूल सिद्धांत को कमजोर करती हो।”

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता दो साल से अधिक समय से हिरासत में है और आरोप दायर होने के बावजूद, मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। न्यायालय ने दोहराया कि बिना मुकदमे के लंबे समय तक कैद में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से अन्यायपूर्ण रूप से वंचित करता है।

इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निर्देश दिया, “इसके बाद ट्रायल कोर्ट जनवरी 2025 के दूसरे और तीसरे सप्ताह के भीतर ऐसे अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए एक तारीख तय करेगा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण या कमजोर हैं। ऐसे सभी गवाहों, विशेषकर जिन्होंने अपनी जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त की है (जिनमें से दो या तीन हो सकते हैं), की इन तिथियों पर जांच की जाएगी…इसके बाद याचिकाकर्ता को 01.02.2025 को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते कि वह ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करे”

वाद शीर्षक – पार्थ चटर्जी बनाम प्रवर्तन निदेशालय

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