बेअंत सिंह हत्याकांड: जगतार सिंह हवारा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब के किसी जेल में स्थानांतरित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

बेअंत सिंह हत्याकांड: जगतार सिंह हवारा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब के किसी जेल में स्थानांतरित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज बब्बर खालसा के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। हवारा 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हवारा ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से उसे पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित करने की मांग की है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र और दिल्ली तथा पंजाब सरकारों को नोटिस जारी कर हवारा की याचिका पर जवाब मांगा है। हवारा 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट में सिंह की हत्या से संबंधित मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस विस्फोट में 16 अन्य लोग भी मारे गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि 22 जनवरी, 2004 को कथित जेल ब्रेक की घटना को छोड़कर हवारा का जेल में आचरण साफ रहा है। उस घटना में वह भाग गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

पीठ ने हवारा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस से पूछा, “आप (हवारा) सुरंग खोदने में कैसे सफल रहे?” गोंजाल्विस ने कहा, “आज, हम मुख्य घटना से लगभग 30 वर्ष दूर हैं और जेल से भागने की घटना से 20 वर्ष दूर हैं।”

पीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

अधिवक्ता सत्य मित्रा के माध्यम से दायर याचिका में हवारा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि उसके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में कोई मामला लंबित नहीं है। इसमें प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे आज तक जेल में हवारा के आचरण के बारे में उसके संपूर्ण रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। इसमें कहा गया, “याचिकाकर्ता (हवारा) वर्तमान में पंजाब राज्य में दर्ज एक मामले में अपने शेष जीवन तक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है… वह पंजाब राज्य, फतेहगढ़ साहिब जिले का मूल निवासी है और उसे पंजाब की जेल में रखा जाना चाहिए।”

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याचिका में कहा गया है कि जेल से भागने के बाद हवारा की दोबारा गिरफ्तारी से लेकर आज तक 19 साल बीत चुके हैं और जेल में याचिकाकर्ता का प्रदर्शन बेदाग रहा है।

इसमें दावा किया गया है कि बेअंत सिंह की हत्या के बाद याचिकाकर्ता पर 36 झूठे मामले लगाए गए और एक मामले को छोड़कर बाकी सभी में उसे बरी कर दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि हवारा जैसी ही स्थिति वाले एक व्यक्ति को उसी हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और वह भी जेल से भागने में शामिल था, उसे तिहाड़ जेल से चंडीगढ़ की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

इसमें कहा गया है, “केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता को सालों पहले एक उच्च जोखिम वाला कैदी माना जाता था, आज कैदी को दिल्ली में रखने और उसे पंजाब में स्थानांतरित न करने का पर्याप्त कारण नहीं है।” याचिका में कहा गया है, “यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को दिल्ली की जेल में बंद रखने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि प्रतिवादी राज्य में उसके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है। साथ ही, चूंकि एकमात्र चल रहा मामला जिसमें याचिकाकर्ता कैदी को अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहना पड़ा है, वह चंडीगढ़ में पंजीकृत है, इसलिए याचिकाकर्ता पर पंजाब राज्य के नियम लागू होंगे।”

इसमें कहा गया है कि पंजाब की जेल में स्थानांतरण की मांग करने का एक कारण यह है कि हवारा की बेटी पंजाब में है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि उसकी मां अमेरिका में कोमा में है।

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याचिका में कहा गया है, “इस मामले में यह सवाल उठता है कि क्या एक व्यक्ति जिस पर गंभीर सामाजिक उथल-पुथल के संदर्भ में हत्या करने का आरोप है, जहां दिवंगत मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के निर्देश पर राज्य पुलिस द्वारा हजारों युवा सिखों को न्यायेतर तरीके से मार डाला गया था, जिस अपराध को जेल से भागने के उसके असफल प्रयास के कारण और भी गंभीर बना दिया गया था, लेकिन जिसने पिछले 19 वर्षों से बिना किसी दोष के जेल में जीवन बिताया है, वह इस अदालत से पंजाब की जेल में स्थानांतरण के लिए आदेश मांग सकता है।” मार्च 2007 में, इस मामले में एक निचली अदालत ने हवारा को मौत की सजा सुनाई थी।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2010 में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था, इस निर्देश के साथ कि उसे उसके शेष जीवन तक जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। हवारा की याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उसके और अभियोजन पक्ष द्वारा दायर अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

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