सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, कहा की पहले आप हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दें, फिर देखेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, कहा की पहले आप हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दें, फिर देखेंगे

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने आज सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा WhatsApp Massaging Services के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार Central Government को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने पहले जून 2021 में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की थी। न्यायालय की एक खंडपीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “परमादेश जारी करना बहुत जल्दबाजी होगी” और याचिकाकर्ता मैसेजिंग सेवा की ओर से मनमानी या अवैधता का कोई मामला बनाने में विफल रहा है।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने थोड़ी देर तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ता से कहा, “आप उस आदेश को चुनौती दें। हम देखेंगे,” उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया।

इसलिए, न्यायालय ने ओमनाकुट्टम के.जी. नामक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा दायर नई जनहित याचिका Public Interest Petition पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

उन्होंने 2021 में केरल उच्च न्यायालय में यह तर्क देते हुए याचिका दायर की थी कि व्हाट्सएप सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि व्हाट्सएप हेरफेर से मुक्त नहीं है और इसमें सुरक्षा की कमी है और मीडिया के रूप में प्राप्त संदेश को किसी भी आम आदमी द्वारा आसानी से हेरफेर किया जा सकता है। एक रिसीवर अपने द्वारा प्राप्त मीडिया को बदल सकता है और इस तरह के हेरफेर से आम जनता में आसानी से अशांति या घबराहट पैदा हो सकती है और इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता है, अदालत ने उनकी दलील दर्ज की। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि एप्लिकेशन की सेवाएं एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं, इसलिए इसके उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों का पता लगाना संभव नहीं है।

ALSO READ -  कथित धोखाधड़ी और निवेशकों को ठगने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौहेरा शेख की दो संपत्तियों की नीलामी का आदेश दिया

2021 के नियमों के प्रावधानों पर गौर करते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि वे सूचना और प्रौद्योगिकी पर तंत्र को विनियमित और नियंत्रित करने के संबंध में “हर स्थिति” का ध्यान रखते हैं।

न्यायालय ने कहा, “दावे को पुष्ट करने के लिए कोई सहायक सामग्री प्रस्तुत किए बिना, याचिकाकर्ता ने अस्पष्ट बयान दिए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार संबंधित प्लेटफॉर्म को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। हालांकि, सरकार द्वारा बनाए गए नियम इस तथ्य को साबित करते हैं कि केंद्र सरकार ने स्थितियों का जायजा लिया है, और तदनुसार, राष्ट्र और कानूनों के हितों की रक्षा के लिए सभी पहलुओं को सुव्यवस्थित करने के लिए नियमों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।”

याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर जिसमें जांच एजेंसियों को व्हाट्सएप संदेशों की सामग्री पर भरोसा न करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, न्यायालय ने कहा कि वह “ऐसा निर्देश जारी नहीं कर सकता”, और कहा कि “यह जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है कि वे किसी मामले को कैसे आगे बढ़ाएं और अभियोजन के सफल समापन के लिए सभी आवश्यक भौतिक साक्ष्य क्या हैं।” न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी सर्वव्यापी निर्देश उस वैधानिक ढांचे में हस्तक्षेप करेगा जिसके द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली कार्य करती है।

न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में “कोई हिचकिचाहट” नहीं थी कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों की ओर से मनमानी या अवैधता का कोई मामला बनाने में विफल रहा है, जो हस्तक्षेप को उचित ठहरा सकता है। इसलिए, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 Article 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया।

ALSO READ -  अदालत 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष की याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करेगा तब तक 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार-

वाद शीर्षक – ओमनाकुट्टन के.जी. बनाम व्हाट्सएप एप्लीकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
वाद संख्या – डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 736/2024 पीआईएल-डब्ल्यू

Translate »
Scroll to Top