सुप्रीम कोर्ट ने बी.एड योग्यता वाले प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने बी.एड योग्यता वाले प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें बी.एड. योग्यता वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि देवेश शर्मा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी होने के बावजूद बी.एड. उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गईं।

कोर्ट बी.एड. योग्यता वाले शिक्षकों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनकी नियुक्तियां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिए जाने के बाद रद्द कर दी गई थीं कि बी.एड. उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के हकदार नहीं हैं।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कहा, “देवेश शर्मा (सुप्रा) मामले में दिए गए फैसले से सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को आगे की उचित कार्रवाई के लिए अवगत करा दिया गया था। इसके बावजूद, बी.एड. उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गईं, जो अवैध थी और अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसे सही तरीके से रद्द कर दिया है।”

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार तथा प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा और वरिष्ठ अधिवक्ता यू.के. उनियाल उपस्थित हुए।

वर्तमान मामले में, बी.एड. उम्मीदवारों के पक्ष में नियुक्ति आदेश छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किए गए थे, जब देवेश शर्मा बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश को बरकरार रखा और इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन है न कि बी.एड.। परिणामस्वरूप, 28 जून, 2018 की एनसीटीई अधिसूचना और उसमें बनाए गए नियम, जिसके द्वारा बी.एड. को योग्यता बनाया गया था, को रद्द कर दिया गया और अलग रखा गया।

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बाद की समीक्षा याचिकाओं में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बी.एड. योग्य उम्मीदवार जो देवेश शर्मा (सुप्रा) में निर्णय से पहले चयनित और नियुक्त किए गए थे, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके पक्ष में विशेष इक्विटी थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय भावी होगा और ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करेगा जो देवेश शर्मा (सुप्रा) के मामले में निर्णय से पहले ही नियुक्त हो चुके थे।

कोर्ट ने कहा कि राज्य द्वारा चयन प्रक्रिया में बी.एड. योग्यताधारी उम्मीदवारों को बुलाया गया था, फिर भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा अयोग्य ठहराया गया, जो अब कानून है और तर्क के अनुसार इसे लागू किया जाना चाहिए।

कोर्ट के अनुसार, नियुक्त शिक्षकों को अयोग्य ठहराना सही था।

अंत में, कोर्ट ने सभी विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया।

वाद शीर्षक – नवीन कुमार बनाम भारत संघ

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