न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ‘COLLEGIUM SYSTEM’ अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है, सिद्धार्थ लूथरा ने ‘NJAC’ का समर्थन किया

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ‘COLLEGIUM SYSTEM’ अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है, सिद्धार्थ लूथरा ने ‘NJAC’ का समर्थन किया

कॉलेजियम प्रणाली न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ‘कॉलेजियम प्रणाली’ ‘COLLEGIUM SYSTEM’ अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है और वरिष्ठ न्यायाधीश अब अपने सीमित कार्यकाल के कारण सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने के लिए होड़ में लगे हुए हैं।

उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि इससे अदालतों द्वारा दिए गए फैसले प्रभावित हो रहे हैं।

वे ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी में “कानून और नीति के संवैधानिक आधारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका” विषय पर अरुण जेटली मेमोरियल व्याख्यान दे रहे थे

लूथरा ने कहा, “उनका (जेटली का) विचार है, और मैं भी इससे सहमत हूं कि हमारे संवैधानिक इतिहास में एक समय पर कॉलेजियम प्रणाली की जरूरत थी, लेकिन यह अपने उद्देश्य से बाहर हो गई, जिसके कारण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सीमित कार्यकाल हो गए, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीशों के बीच होड़ मच गई, जिसने अवचेतन रूप से अक्सर निर्णय लेने को प्रभावित किया।”

लूथरा ने कहा कि जेटली को केवल इस बात का अफसोस है कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 2015 में केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

लूथरा ने कहा, “जेटली को बस यही अफसोस है कि एनजेएसी, जो एक ऐसा सुधार था जिसका उन्होंने पूरे दिल से समर्थन किया था और जिसके बारे में उनका मानना ​​था कि यह न्यायिक स्वतंत्रता को पुनर्जीवित करेगा और उसका समर्थन करेगा, को इस विश्वास के साथ खारिज कर दिया गया कि यह न्यायिक स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास था।”

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली और सेवानिवृत्ति के बाद की नौकरियों के लालच ने न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के बजाय सीमित कर दिया है। लू

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थरा ने कहा, “पुनरुत्थान के लिए, उनका (जेटली का) मानना ​​था कि गठबंधन सरकारों के दौरान देखी गई न्यायिक निगरानी की आवश्यकता उस समय अधिक थी, जब कार्यपालिका में संसद और विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत वाली सरकारें शामिल थीं, क्योंकि तब अधिकारों की रक्षा, नीति पर सवाल उठाने, प्रशासनिक निर्णयों और अन्यायपूर्ण कानूनों को चुनौती देने में न्यायपालिका की भूमिका की सबसे अधिक आवश्यकता थी।”

वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि नीति से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय अयोग्य हैं और उन्हें नीति निर्माण में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि नीति संविधान या क़ानून के विरुद्ध न हो या दुर्भावना से प्रेरित न हो।

उन्होंने विस्तार से बताया कि “बुनियादी ढांचा परियोजना होनी चाहिए या नहीं और किस प्रकार की परियोजना शुरू की जानी चाहिए और इसे कैसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए, ये नीति निर्माण प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं और न्यायालय इस तरह से लिए गए नीतिगत निर्णय पर निर्णय लेने के लिए अयोग्य हैं।”

उन्होंने रेखांकित किया कि नीतिगत मामले, चाहे वित्तीय हों या अन्यथा, कार्यपालिका के निर्णय पर छोड़ देना सबसे अच्छा है।

उन्होंने न्यायपालिका से अधिक “सक्रिय” होने की अपील की, लेकिन यह भी कहा कि न्यायाधीशों को निष्क्रियता और सक्रियता के बीच एक संतुलित रास्ता खोजना चाहिए।

वरिष्ठ वकील ने कहा, “बहुत कम सक्रियता का मतलब है सुशासन, अधिकार और न्याय की संवैधानिक धारणाओं का कम क्रियान्वयन। बहुत अधिक सक्रियता का मतलब है इन आदर्शों का अत्यधिक क्रियान्वयन। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।”

वरिष्ठ अधिवक्ता लूथरा ने कहा, “वंचित और हाशिए पर पड़े लोग जिनके लिए न्यायपालिका अपील का अंतिम सहारा है, वे चाहते हैं कि न्यायपालिका अधिक सक्रिय हो।”

जाने कॉलेजियम प्रणाली कैसे करती है काम-

  • सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
  • एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
  • उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिये अनुशंसित नाम CJI और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुँचते हैं।
  • उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किये जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती है।
  • यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार की भूमिका आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा उसकी जाँच कराए जाने तक ही सीमित होती है।
  • आसूचना ब्यूरो (Intelligence Bureau- IB)- यह एक प्रतिष्ठित और स्थापित खुफिया एजेंसी है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से नियंत्रित किया जाता है।
  • सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर आपत्तियाँ उठा सकती है और कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है, परंतु यदि कॉलेजियम द्वारा उन्हीं नामों की अनुशंसा दोबारा की जाती है तो सरकार संवैधानिक पीठ के निर्णयों के तहत उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिये बाध्य होगी।
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कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना-

  • पारदर्शिता की कमी।
  • भाई-भतीजावाद जैसी विसंगतियों की संभावना।
  • सार्वजनिक विवादों में उलझना।
  • कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी।

नियुक्ति प्रणाली में सुधार के प्रयास-

‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ (National Judicial Appointments Commission) द्वारा इसे बदलने के प्रयास को वर्ष 2015 में अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है।

संबंधित संवैधानिक प्रावधान-

  • अनुच्छेद 124(2)– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के प्रावधानों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों (राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिये जितने न्यायाधीशों के परामर्श को उपयुक्त समझे) के परामर्श के बाद की जाएगी।
  • अनुच्छेद 217– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधानों के अनुसार, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा CJI, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी।

आगे की राह-

  • न्याय पालिका की रिक्तियों को भरना एक निरंतर और सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों का योगदान शामिल होता है और इसके लिये कोई समयसीमा नहीं हो सकती है। हालाँकि वर्तमान में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ न्यायिक चयन प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिये एक स्थायी, स्वतंत्र निकाय की स्थापना के बारे विचार करना बहुत आवश्यक है।
  • न्यायिक चयन प्रणाली को स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए इसमें विविधता को प्रतिबिंबित करने के साथ अपनी पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिये।
  • कुछ निश्चित रिक्तियों के लिये एक निर्धारित संख्या में न्यायाधीशों के चयन की बजाय कॉलेजियम द्वारा राष्ट्रपति को प्राथमिकता और अन्य वैध श्रेणियों के तहत न्यायाधीशों के चयन के लिये संभावित नामों की एक सूची प्रदान की जानी चाहिये।
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