चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का प्रयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा हो: दिल्ली हाईकोर्ट

चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का प्रयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित कैदी को उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का उपयोग केवल तब नहीं किया जाना चाहिए जब कोई कैदी अपनी मृत्युशय्या पर हो।

न्यायालय ने आगे कहा कि चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने के विवेक का उपयोग केवल उस चरण में नहीं किया जा सकता है जब व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा हो या ऐसी स्थिति में हो जहां वह जीवित न रह सके।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा – “अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, इंसान की स्वास्थ्य स्थिति सर्वोपरि है। जांच की अवधि के दौरान हिरासत को प्रकृति में दंडात्मक नहीं कहा जा सकता है।” हिरासत में एक व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी चिंता का राज्य द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए और न्यायपालिका द्वारा उत्सुकता से देखा जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को पर्याप्त और प्रभावी रूप से चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का अधिकार है।”

ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने आरोपी (विजय अग्रवाल) को इंटरकॉम जमानत देते समय कीं, जो पीठ और रीढ़ से संबंधित विभिन्न मुद्दों और बीमारियों से पीड़ित है।

अग्रवाल 59 साल के हैं और उन्हें 14 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी हैं, जिसकी जांच वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है।

अदालत के समक्ष, अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि जेल जाने के बाद से उनकी हालत खराब हो गई है।

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दूसरी ओर, ईडी के वकील ने प्रस्तुत किया कि अग्रवाल की पहले की जमानत याचिका को समन्वय पीठ ने खारिज कर दिया था और जमानत देने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अग्रवाल की बीमारी ऐसी नहीं है कि अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल पेश हुए, जबकि प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन पेश हुए।

हालांकि, अग्रवाल के वकील ने प्रस्तुत किया कि अग्रवाल को प्रोलैप्सड इंटरवर्टेब्रल डिस्क और लम्बर कैनाल स्टेनोसिस का निदान किया गया है और भले ही जेल अधिकारियों ने उन्हें एमआरआई स्कैन के लिए ले जाने की कोशिश की, नवीनतम नियुक्ति 8 दिसंबर 2023 थी।

खंडपीठ ने कहा कि वह आवेदक-आरोपी को एमआरआई स्कैन कराने के लिए एक साल इंतजार करने के लिए नहीं कह सकती। अदालत के अनुसार, अग्रवाल दर्द में हैं और पीड़ित हैं इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि अधिकारी इस मामले को तत्परता से देखेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चिकित्सा परीक्षण या कैदियों के लिए लंबी तारीखें नहीं दी गई हैं।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया, “… चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर दी गई है और निश्चित रूप से इसे मिसाल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को 10 फरवरी, 2023 तक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है।”

लेकिन स्पष्ट किया कि इस मामले को मिसाल नहीं माना जाना चाहिए।

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तदनुसार, अदालत ने जमानत अर्जी का निस्तारण कर दिया।

केस टाइटल – विजय अग्रवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय
केस नंबर – जमानत आवेदन संख्या 1762 ऑफ 2022

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