हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को अवमानना के लिए किया वारण्ट जारी, तलब किये जाने पर भी उपस्थित नहीं हुए अधिकारी-

Estimated read time 0 min read

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को न मानने के एक मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने दिये निर्णय का पालन न करने तथा तलब किए जाने पर उपस्थित न होने के एक मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है.

आदेश का अनुपालन न करने से नाखुश अदालत ने सीजेएम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि सचिव पर वारंट तामील कराएं. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक ज्ञानेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है.

याचिका पर सुनवाई बाद अदालत ने मेडिकल आधार पर स्थानांतरण को लेकर आदेश दिया था. इस आदेश का पालन न होने पर 9 मार्च 2022 को कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को 1 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था.

1 जुलाई को हाई कोर्ट आदेश के अनुपालन में सचिव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और न ही उनकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया है.

ALSO READ -  वापस लिए गए आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए तीनों विधेयक, संशोधनों के बाद फिर किए जायेगे पेश

You May Also Like