Orissa High Court11

उच्च न्यायालय कहा कि u/s 498A IPC के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि विवाह वैद्ध नहीं है

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पाया है कि धारा 498ए आईपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है कि कोई वैद्ध विवाह आधार तत्व मौजूद नहीं है।

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति के खिलाफ संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को इस आधार पर रद्द करने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष दायर एक आवेदन पर फैसला करते समय कोई वैध विवाह नहीं था।

न्यायमूर्ति जी. सतपथी की पीठ ने कहा कि प्राथमिकी में निर्विवाद आरोप प्रकट होने पर निहित अधिकार क्षेत्र की शक्ति का प्रयोग करते हुए आईपीसी की धारा 498ए के तहत कार्यवाही को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है और कहा कि “कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि एक आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई प्राथमिकी और अन्य सामग्रियों को प्रदर्शित करने वाले अविवादित आरोपों के एक नंगे पढ़ने से जहां अपराधों के मूल तत्व गठित / प्रकट नहीं होते हैं, उन्हें खारिज कर दिया जाता है।”

इस मामले में, याचिकाकर्ता (पति) द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें एसडीजेएम द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 498ए /323/506/34 आईपीसी आर/डब्ल्यू 4 डी.पी. के तहत अपराध करने का संज्ञान लिया गया था।

प्रतिवादी (पत्नी) द्वारा भरण-पोषण प्रदान करने के लिए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें पारिवारिक न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह अवैध था और इसलिए, प्रतिवादी को याचिकाकर्ता की ‘पत्नी’ नहीं कहा जा सकता।

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न्यायालय द्वारा निपटाया गया मुद्दा था- क्या धारा 498ए आईपीसी के तहत अपराध का संज्ञान लेने का आदेश पारिवारिक न्यायालय के इस निष्कर्ष के कारण कानून में खराब है कि याचिकाकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) के बीच पति-पत्नी का कोई संबंध नहीं है )।

याचिकाकर्ता (पति) की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध दास उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से यह पहले से ही स्थापित हो गया था कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं थी और आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए , पति और पत्नी का कानूनी संबंध होना चाहिए।

अधिवक्ता एस.एन. दास राज्य की ओर से उपस्थित हुए और ए सुभाष बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य; (2011) 7 एससीसी 616 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। और प्रस्तुत किया कि रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम और अन्य; (2004) 3 एससीसी 199 में घोषित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है और प्रतिवादी का पति होने के नाते याचिकाकर्ता यह दलील नहीं दे सकता है कि विवाह अमान्य था और इस तरह आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही गलत दिशा में है।

न्यायालय ने यह भी देखा कि मामला संज्ञान के स्तर पर है और प्रक्रिया जारी करना और परीक्षण किया जाना बाकी है। हालांकि, रिकॉर्ड पर सामग्री, प्राथमिकी, गवाहों के बयान में याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच शादी के बारे में खुलासा किया गया था, लेकिन इसे परीक्षण के दौरान स्थापित करने की आवश्यकता है और “यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि ओ.पी नंबर 2 केवल परिवार न्यायालय के निष्कर्ष के आधार पर याचिकाकर्ता की पत्नी नहीं है, जो कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक कार्यवाही में भी प्रस्तुत किया गया है, जो स्वभाव से पत्नी, बच्चों और माता-पिता को भरण-पोषण प्रदान करने की कार्यवाही है, लेकिन सख्त सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में पार्टियों के बीच विवाह का प्रमाण आम तौर पर पत्नी को रखरखाव प्रदान करने के लिए एक शर्त के रूप में जोर नहीं दिया जाना चाहिए।”

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न्यायालय ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट का यह निष्कर्ष कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता की पत्नी नहीं थी, धारा 125 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में नहीं पहुंचा जा सकता था, लेकिन सिविल कार्यवाही में महिलाओं की ऐसी स्थिति घोषित की जा सकती थी।

कोर्ट ने पाया की “फैमिली कोर्ट अपने फैसले से भरण-पोषण देने से इनकार करते हुए सबसे अच्छा निष्कर्ष निकाल सकता था कि याचिकाकर्ता ओपी के साथ पति और पत्नी के रूप में अपना रिश्ता स्थापित नहीं कर सका।”

कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के न्यायशास्त्रीय सार का विश्लेषण करते हुए कहा कि धारा 498ए आईपीसी एक महिला को पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से उत्पीड़न की रोकथाम के लिए अधिनियमित किया गया था।

कोर्ट ने कहा की इसलिए, वैवाहिक संबंध में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को यह दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि चूंकि कोई वैद्ध विवाह नहीं था, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत कार्यवाही चलने योग्य नहीं है, “लेकिन प्रवेश करने वाली महिलाओं की नैतिकता पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली ऐसी याचिका उस व्यक्ति के साथ विवाह के एक प्रकार के संबंध में, एक अदालत के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही में रिकॉर्ड पर सामग्री की तथ्यों को विभाजित करने की जांच करे ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत कार्यवाही वैद्ध विवाह के अभाव में पोषण योग्य नहीं है, जो न केवल महिलाओं के उत्पीड़न को प्रोत्साहित करेगा बल्कि उन्हें हतोत्साहित भी करेगा।”

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न्यायालय ने पाया कि “याचिकाकर्ता के खिलाफ उसके खिलाफ कथित अपराधों के लिए कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री दिखाई देती है और एसडीजेएम ने विवादित आदेश द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने में कोई अवैधता नहीं की है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

” निहित क्षेत्राधिकार की शक्ति है क्योंकि इसे रिकॉर्ड पर सामग्री की उचित कानूनी जांच पर पारित किया गया है।”

तदनुसार, अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया।

केस टाइटल – जगा साराबू बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।
केस नम्वर – CRLMC No.1327 of 2015

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