रोहिंगिया के अवैध निर्माण पर कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, हिंसा के बाद सरकार की डेमोलिशन ड्राइव पर रोक

सरकार की डेमोलिशन ड्राइव का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने रोक के आदेश दिए हैं-

हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को घटित हिंसा के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ जारी बुजडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। सरकार की ओर से कार्रवाई करते हुए नूंह में लगातार हिंसा में शामिल आरोपियों के निर्माण और दुकानों को गिराया जा रहा था। आरोप है कि यहां कई अवैध निर्माण थे और उन होटल को अवैध तरीके से बनाया गया था जहां से दंगाई पथराव कर रहे थे। हरियाणा पुलिस ऐसी सभी इमारतों की पहचान कर रही है जहां से पत्थर फेंके गए थे।

उपमंडलीय मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार ने बताया कि जिन निर्माणों को तोड़ा गया, वे ढांचे अवैध रूप से निर्मित थे और इनका इस्तेमाल ‘‘गुंडों’’ ने हाल में हिंसा के दौरान पथराव के लिए किया था। इससे पहले, जिला प्रशासन ने शनिवार को नलहड़ मेडिकल कॉलेज के आसपास की 2.6 एकड़ जमीन सहित 12 अलग-अलग स्थानों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था।

अब तक कितने निर्माण ढांचे गिराए गए?

ज्ञात हो की हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई और अधिकारियों ने लगातार चौथे दिन भी बुलडोजर अभियान चलाया था। इस दौरान एक तीन मंजिला होटल को भी गिरा दिया गया। इस होटल की छत से शोभायात्रा पर पथराव हुआ था। जानकारी के मुताबिक अब तक 162 अवैध रूप से बनाए गए स्थाई और 591 अस्थाई ढांतों को अब तक गिराया गया है। 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त किया गया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को नलहर मेडिकल कॉलेज के आसपास की 2.6 एकड़ जमीन समेत 12 अलग-अलग स्थानों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया।

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आरोप है कि यहां कई अवैध निर्माण थे और उन होटल को अवैध तरीके से बनाया गया था जहां से दंगाई पथराव कर रहे थे। हरियाणा पुलिस ऐसी सभी इमारतों की पहचान कर रही है जहां से पत्थर फेंके गए थे। पुलिस अधिकारी का कहना है कि ऐसी सभी इमारतों पर एक्शन होगा।

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