‘मासूम लोगों से पैसे लूटने वाले पाखंडी’ : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबरन वसूली मामले में पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ ने जबरन वसूली और आपराधिक विश्वासघात के एक मामले में एक पुजारी की पत्नी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

आवेदन को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने धर्म के नाम पर लोगों के पैसे लूटने की प्रथा पर दुख जताया।

हालाँकि, वह और आवेदक मुथूट फ़ाइनेंस कॉर्प और रिद्धि सिद्धि ज्वैलर्स में कुछ गहनों को गिरवी रखने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी पैसे या आभूषण उन्हें वापस नहीं किए। नतीजतन, आवेदक और सह-आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ सोने और चांदी के गहने पुजारी को सौंपे। हालांकि, पुजारी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ गहने मुथूट फाइनेंस कॉर्प और एक जौहरी के पास गिरवी रख दिए और शिकायतकर्ता को उक्त आभूषण या कोई नकद राशि वापस नहीं की।

गिरवी के प्रयोजन के लिए, वचन पत्र में पुजारी की पत्नी गवाह थी।

पुजारी, उसकी पत्नी और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 406, 120-बी के तहत दंडनीय अपराध करने का मामला इंदौर जिले के हीरा नगर थाने में दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने गहने आवेदक के पति, एक पुजारी, को सुरक्षित रखने के लिए सौंपे थे।

अपनी गिरफ्तारी की आशंका से पुजारी की पत्नी ने उच्च न्यायालय के समक्ष गिरफ्तारी पूर्व जमानत की याचिका दायर की। उसने दावा किया कि उसने बैंक ऋण के किसी भी दस्तावेज पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि वह केवल एक गवाह थी। उसने कहा कि वह केवल एक गृहिणी है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

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एकल-न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि यद्यपि वचन पत्र को महिला के पति द्वारा निष्पादित किया गया था, इस पर उसके द्वारा एक गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए गए थे।

अदालत ने कहा, “यह भी ज्ञात हुआ है कि वर्तमान आवेदक एक गुरुमाता और उनके पति एक धार्मिक पुजारी होने के नाते अपने पद का दुरुपयोग किया और शिकायतकर्ता को धोखा दिया।”

इसलिए रिकॉर्ड में उपलब्ध प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

केस टाइटल – लवीना बनाम एमपी राज्य
केस नंबर – MISC. CRIMINAL CASE No. 56687 of 2022

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