SC ने भगवान कृष्ण के आठवें बच्चे के रूप में जन्म लेने का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को माता-पिता के अपराध का उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिए, NDPS मामले में दी जमानत

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act 1985) के तहत आरोपी महिला अल्फिया फैसल शेख को दी गई अंतरिम जमानत छह महीने के लिए बढ़ा दी है। महिला अपने चौथे बच्चे को जन्म देने और उसकी देखभाल करने के लिए पहले से ही अंतरिम जमानत पर थी।

भारत संघ ने नियमित जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया है। तब न्यायालय ने कहा कि किसी भी बच्चे को माता-पिता के अपराध का उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिए और न्यायालय ने भगवान कृष्ण के आठवें बच्चे के रूप में जन्म लेने का उल्लेख किया।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने आदेश दिया, “हम गुण-दोष के आधार पर आरोपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, इस तथ्य के मद्देनजर कि अपीलकर्ता एक महिला है, जिसके पास एक शिशु बच्चा है, हम उसे दी गई अंतरिम जमानत को छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। तदनुसार निपटारा किया जाता है”।

शुरू में, अपीलकर्ता के वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि एक अंतरिम आदेश लागू था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी भारत संघ की ओर से पेश हुईं और उन्होंने कहा, “अपराध के साथ बहुत गंभीर मुद्दे हैं; यदि मेरे लॉर्ड्स चिकित्सा आधार पर विचार करने जा रहे हैं, तो मेरा सम्मानजनक निवेदन यह होगा कि मेरे लॉर्ड्स चिकित्सा रिपोर्ट मांगने पर विचार कर सकते हैं क्योंकि अब प्रसव के छह महीने हो चुके हैं।”

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न्यायमूर्ति सुंदरेश ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 437 के तहत, एक महिला के लिए छूट है। उन्होंने कहा, “बच्चा सिर्फ छह महीने का है। हमारी चिंता यह है कि बच्चे को अपराध विरासत में मिलेगा।” एएसजी भाटी ने कहा कि यह शेख का चौथा बच्चा है।

इस पर, न्यायमूर्ति सुंदरेश ने टिप्पणी की, “यह ठीक है; बच्चा तो बच्चा ही होता है। हम नहीं जानते होंगे, भगवान कृष्ण भी आठवें बच्चे थे। वह (याचिकाकर्ता का बच्चा) देश के लिए उद्धारकर्ता हो सकता है।” एएसजी भाटी ने तर्क दिया कि वर्तमान मामला “ड्रग तस्करी” का एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह किसी व्यक्तिगत ड्रग वाहक का मामला नहीं है। इस दलील पर जस्टिस कुमार ने कहा, “यह उससे जब्त नहीं किया गया था। यह उसके पति से जब्त किया गया था। उसने केवल इतना कहा कि यह घर की दूसरी मंजिल पर है, जबकि वह ग्राउंड फ्लोर पर रह रही थी।”

एएसजी ने कहा कि घर से ड्रग्स जब्त किए गए थे, और महिला ने ही उन्हें छिपाया था। एएसजी ने कहा, “घर से एक करोड़ दस लाख रुपये भी जब्त किए गए हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पति के कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं। एएसजी भाटी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वह केवल मेडिकल आधार पर याचिका पर विचार करे, और कहा कि, योग्यता के आधार पर, महिला का दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के साथ भी संबंध है। इस मुद्दे को “बहुत गंभीर” बताते हुए उन्होंने महिला और उसके पति के नाम पर बहुत सारी संपत्ति होने की ओर इशारा किया। वकीलों की दलीलों पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा, “हम आपको कुछ सुरक्षा देंगे, बस इतना ही, क्योंकि आप एक महिला हैं और आपके पास एक बच्चा भी है।”

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गौरतलब है कि 15 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत आरोपी महिला अल्फिया फैसल शेख को बच्चे को जन्म देने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 9 जून, 2023 को शामिया खान नाम की महिला से 5 किलोग्राम सफेद पदार्थ जब्त किया था, जिसे मेफेड्रोन (एमडी) बताया गया था।

आरोप है कि अल्फिया और उसके पति ने शामिया को यह पदार्थ दिया था। बाद में अल्फिया के घर की तलाशी के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने इमारत में 15 किलोग्राम एमडी वाला एक पैकेट छुपाया था। अधिकारियों और सरकारी गवाहों की मौजूदगी में यह पदार्थ बरामद किया गया। गिरफ्तारी के समय अल्फिया दो महीने की गर्भवती थी। उसने मेडिकल आधार पर जमानत के लिए आवेदन दायर किया था, जिसे शुरू में विशेष एनडीपीएस जज ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने उसे जमानत देते हुए कहा “एक कैदी को उस गरिमा का हकदार माना जाता है जिसकी परिस्थिति मांग करती है। जेल में बच्चे को जन्म देने से न केवल माँ बल्कि बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। आमतौर पर, इस तरह की स्थिति में जहाँ एक महिला का गर्भ बहुत पहले से ही है, सबसे मानवीय विचार की आवश्यकता होती है”।

वाद शीर्षक – अल्फिया फैसल शेख बनाम भारत संघ और अन्य
वाद संख्या – एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3955/2024

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