सर्वोच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जलगांव जुम्मा मस्जिद के प्रवेश द्वार की चाबी अपने पास रखने का निर्देश देने वाले अपने आदेश से ‘मंदिर’ शब्द हटाने से इनकार कर दिया

उच्चतम न्यायालय ने आज जलगांव नगर परिषद को आगे और पीछे दोनों गेट की चाबियाँ रखने तथा नमाज़ अदा करने के लिए जलगांव जुम्मा मस्जिद के गेट पूरे दिन खोलने का निर्देश देने वाले आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया।

मूल याचिकाकर्ता-जलगांव जुम्मा मस्जिद द्वारा न्यायालय द्वारा 19 अप्रैल, 2024 को पारित आदेश को संशोधित करने की मांग करते हुए एक निस्तारित विशेष अनुमति याचिका में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें अपने अवलोकनों से ‘मंदिर’ शब्द को हटाने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आदेश दिया, “वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ विविध आवेदन को वापस लेने की मांग करते हैं और उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है।”

आवेदक के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा, “यह संशोधन के लिए एक प्रार्थना है।”

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “यह एक सहमति आदेश है, जो पक्षों की उपस्थिति में पारित किया गया है। पैरा 5 देखें।”

कामत ने कहा, “कृपया पैरा 4 देखें, कुछ समस्या है…यह पाया गया कि वहां एक मंदिर है…इस आदेश के बाद, नई घटनाएं शुरू हो गई हैं। आपके माननीयों ने कहा है कि यह एक मंदिर है।”

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, “मुझे बताएं कि कौन सी घटनाएं…कृपया पैरा 5 देखें…मुझे यह याद है क्योंकि मैंने आपके वकीलों की सहमति के बाद एक खुली अदालत में लिखा था…हम मंदिर या अन्य मंदिर कह रहे हैं, अब इस शब्द का इस्तेमाल आपके वकील की मौजूदगी में आदेश में तीन बार किया गया है।”

ALSO READ -  शीर्ष अदालत ने दर्ज किया कि नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, हर एक दिन मायने रखता है

कामत ने आगे कहा, “शुरू से ही इस बात का कोई सबूत नहीं है कि यह मंदिर है या नहीं।”

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, “तो आपको हमें बताना चाहिए था। उच्च न्यायालय के आदेश में यह था, हमारे आदेश में यह था, इसका उल्लेख वकील द्वारा किया जाना चाहिए था।”

कामत ने कहा, “यह हमारी ओर से एक गलती थी, अन्यथा रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। आपके माननीयों की टिप्पणी कहानी का अंत है।”

इसके बाद वकील ने आवेदन वापस लेने और समीक्षा याचिका दायर करने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, “

  • (i) पूरे परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार की चाबी नगर परिषद के पास रहेगी।
  • (ii) मस्जिद परिसर के संबंध में यथास्थिति रहेगी और यह अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड या वक्फ बोर्ड की सहमति से अपीलकर्ता समिति के प्रबंधन और नियंत्रण में रहेगा।
  • (iii) मुख्य परिसर में अन्य मंदिरों या स्मारकों में प्रवेश और निकास सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होगा और अन्य धर्मों के लोगों और/या आम जनता को बिना किसी व्यवधान के अन्य प्राचीन स्मारकों/मंदिरों में जाने की अनुमति होगी।
  • (iv) पीछे के गेट की चाबी भी नगर परिषद के पास रहेगी, हालांकि, यह नगर परिषद का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि वह सुबह नमाज शुरू होने से पहले और दिन भर की सभी नमाजें होने तक उस गेट को खोलने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करे।
  • (v) चाबियाँ दिन के दौरान नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी को सौंप दी जाएंगी।
  • (vi) हालांकि, किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।”
ALSO READ -  SC कॉलेजियम ने देश के तीन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में चार नामों की सिफारिश की

आक्षेपित निर्णय द्वारा, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जुम्मा मस्जिद को 13 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले मुख्य अधिकारी नगर परिषद, एरंडोल को चाबियाँ सौंपने का निर्देश दिया था। पांडववाड़ा संघर्ष समिति (PSS) द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मस्जिद एक मंदिर है और मुस्लिम समुदाय पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था, इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट ने विवादित मस्जिद में लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

जुलाई 2023 में उच्च न्यायालय ने जलगाँव के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी थी, जिसमें लोगों को कथित रूप से विवादित मस्जिद में नमाज़ अदा करने के लिए प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। नोटिस जारी करते हुए, न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट को जुम्मा मस्जिद की चाबी जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष को सौंपने का निर्देश दिया।

ज्ञात हो की 19 अप्रैल के आदेश में खंडपीठ ने अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया और कहा-

“पूरे परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार की चाबी नगर परिषद के पास रहेगी। मस्जिद परिसर के संबंध में यथास्थिति रहेगी। यह अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड या याचिकाकर्ता समाज के नियंत्रण में रहेगा। मंदिरों या स्मारकों में प्रवेश और निकास सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त होगा और विभिन्न धर्मों के लोगों को बिना किसी व्यवधान के आने-जाने की अनुमति होगी। (पीछे की तरफ) गेट की चाबी भी परिषद के पास रहेगी और परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह सुबह नमाज शुरू होने से पहले और दिन में सभी नमाज अदा होने तक गेट खोलने के लिए अधिकारी को नियुक्त करे।

ALSO READ -  उच्च न्यायलय ने कहा कि 'महिला अधिकारी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से पीड़िता के बयान को दर्ज किया जाना चाहिए'-

हालांकि, पक्षकारों द्वारा किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।

वाद शीर्षक – जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट समिति बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।
वाद संख्या – सीआरएल. ए. सं. 2147/2024/डायरी सं. 32602/2024 में एम.ए. 1433/2024

You May Also Like

+ There are no comments

Add yours