इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax) के द्वारा आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ ही घंटों में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं. कोरोना महामारी की वजह से इन कामों को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाई गई है.
सरकार ने पैन (PAN Card) को बायोमेट्रिक आईडी आधार (Aadhar) से जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी है. साथ ही सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान की तारीख को भी बढ़ा दिया है और बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है. कोरोना महामारी की वजह से समयसीमा बढ़ाई गई है.
पैन को आधार से लिंक करने की तारीख बढ़ी-
सीबीडीटी के अनुसार “पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है. इनकम टैक्स ने पैनकार्ड धारकों से कहा है कि वो समय रहते ही अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करा लें, वरना उनका पैन डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा. जिन्होंने अबतक यह काम नहीं पूरा किया है, उन्हें इसे निपटाने के लिए और वक्त सरकार की ओर से दिया गया है.
जुर्माने की कार्यवाही की तारीख भी बढ़ाई गई-
आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है. सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान की तारीख को भी छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. इस योजना के तहत विवादित कर, ब्याज, जुर्माने और शुल्क के मामलों का समाधान किया जाता है.
इसमें किसी आकलन या पुन:आकलन आदेश में 100 फीसदी विवादित कर और 25 फीसदी विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क के भुगतान के बाद मामले का समाधान हो जाता है. इसकी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 कर दी गई है.
बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम की बढ़ी समय सीमा-
इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है. ये दो परिवर्तन वैधानिक कार्यवाही को पूरा करने में अधिकारियों की सहायता करेंगे.