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डिस्चार्ज आवेदन पर सुनवाई करते समय ट्रायल कोर्ट चार्जशीट से आगे नहीं जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया

सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT ने दोहराया है कि आरोप-पत्र CHARGE SHEET में शामिल न होने वाले किसी भी दस्तावेज पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट विचार नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें ट्रायल कोर्ट TRAIL COURT को कुछ ऐसे दस्तावेजों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, जो आरोप-पत्र में शामिल नहीं थे।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को “पूरी तरह से अवैध” बताते हुए न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने कहा, “इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को आरोप-पत्र में शामिल न होने वाले दस्तावेजों पर विचार करने का निर्देश दिया है।”

यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 HINDU MARRIAGE ACT 1955 के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने से शुरू हुआ। इसके बाद विवाहित महिला के साथ क्रूरता, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश से संबंधित आपराधिक कानून प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके खिलाफ, उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद, पारिवारिक न्यायालय ने विवाह को अमान्य घोषित करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय के आदेश के तहत, यह निर्देश दिया गया था कि अमान्य घोषित करने के आदेश के साथ-साथ प्रतिवादियों में से एक द्वारा दायर अपील को ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट आरोपों पर दलीलें सुनते समय अमान्य घोषित करने के आदेश और अपील को ध्यान में रखेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नोट किया कि उच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना करने वाली याचिका के गुण-दोष पर विचार नहीं किया, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “कम से कम यह तो कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने आरोप तय करने के समय ट्रायल कोर्ट को शून्यता के निर्णय और दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अपील पर विचार करने का निर्देश देकर घोर गलती की है।”

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उड़ीसा राज्य बनाम देबेंद्र नाथ पाधी (2005) में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए “सुस्थापित कानून” को दोहराया गया कि आरोप-मुक्ति के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय ट्रायल कोर्ट किसी ऐसे दस्तावेज पर विचार नहीं कर सकता जो आरोप-पत्र का हिस्सा नहीं है।

यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 CRPC 482 के तहत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया था, न्यायालय ने कहा कि यह आदेश “पूरी तरह से अवैध” था।

न्यायालय ने संबंधित आदेश को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को बहाल कर दिया। न्यायालय ने एक तिथि निर्दिष्ट की जिस पर बहाल याचिका सूचीबद्ध की जाएगी, जिस दिन उच्च न्यायालय याचिका पर सुनवाई के लिए तिथि तय करेगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उसके समक्ष प्रतिनिधित्व करने वाले पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे, और कोई और नोटिस नहीं दिया जाएगा।

न्यायालय ने स्पष्ट किया, “हम यह स्पष्ट करते हैं कि सभी प्रश्नों को उच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।”

वाद शीर्षक – रजनीश कुमार विश्वकर्मा बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य

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