जमीन लेने के बाद दाखिल-खारिज कराने के नाम पर अब किसी को दौड़ाया नहीं जा सकेगा। जमीन लेने वाला अब स्वयं दाखिल-खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। राजस्व परिषद ने इसके लिए नई व्यवस्था शुरू की है। आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि मौजूदा ऑनलाइन नामांतरण वाद, दाखिल खारिज की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इसके लिए निबंधन कार्यालय व संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय को लिंक किया गया है। इस नई प्रक्रिया में निबंधन कार्यालय द्वारा रजिस्ट्री के समय ही संबंधित पक्षों से नामांतरण, दाखिज-खारिज के लिए रजिस्ट्री व प्रार्थना पत्र आरसीसीएमएस प्रणाली पर अग्रसारित करने पर स्वत: नामांतरण वाद दायर हो जाएगा।
इसके साथ ही आवेदनकर्ता को भी आवेदन करने की सुविधा दे दी गई है।इस प्रकार करें आवेदन
आवेदन के लिए http://vaad.up.nic.in टाइप करें राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली के मुख्य पृष्ट पर जाएं। नामांतरण दाखिल-खारिज के लिए उप्र राजस्व संहिता की धारा-34 के तहत ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। आवेदन के साथ अपना मोबाइल नंबर डाल कर ओटीपी नंबर प्राप्त करें। ओटीपी नंबर डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्री संख्या व इसका दिनांक भर कर सबमिट करें। इसके बाद आवेदन रजिस्ट्री व बैनामा का पूरा विवरण दिखने लगेगा। आवेदन के बाद इसका प्रिंट निकाल लें। इसके बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा नियमानुसार तय समय में स्वत: निस्तारित किया जाएगा।