वक्फ अधिनियम लागू होने से पहले सिविल कोर्ट में दायर मुकदमों पर वक्फ न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं : HC

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पाया कि वक्फ अधिनियम, 1995 (अधिनियम) की धारा 7(5) के तहत, वक्फ न्यायाधिकरण के पास ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है जो अधिनियम के लागू होने से पहले किसी सिविल न्यायालय में शुरू किए गए किसी मुकदमे या कार्यवाही का विषय हों।

न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा, “न्यायाधिकरण उस मुकदमे का फैसला नहीं कर सकता था जिसे न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि उक्त लंबित कार्यवाही में वक्फ अधिनियम, 1995 लागू नहीं था और न्यायाधिकरण को उस मुकदमे का फैसला नहीं करना चाहिए था जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।”

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता आर.के. सांघी ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता उत्कर्ष अग्रवाल उपस्थित हुए।

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड (बोर्ड) ने विवादित भूमि, जिसे ऐतिहासिक रूप से कब्रिस्तान के रूप में मान्यता प्राप्त है, को वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। वादीगण ने पिछले म्यूटेशन और निर्माण अनुमतियों को रद्द करने, आगे के निर्माण के खिलाफ निषेधाज्ञा और मुकदमे की भूमि पर कब्जे सहित विभिन्न राहतों का अनुरोध किया।

यह तर्क दिया गया कि मुकदमे की भूमि ऐतिहासिक रूप से मौफी भूमि थी, जिसे तकियादार के नाम से जाने जाने वाले फकीरों को दिया जाता था, जो भूमि और उसके संसाधनों का प्रबंधन करते थे।

न्यायालय ने स्पष्ट किया, “हालांकि, धारा 85 सिविल न्यायालय के लिए अधिकार क्षेत्र पर एक विशिष्ट प्रतिबंध प्रदान करती है, लेकिन न्यायाधिकरण ने धारा 85 और अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के निहितार्थ को देखने की दृष्टि खो दी है। सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर उक्त प्रतिबंध अधिनियम, 1995 के निहितार्थ के बाद उत्पन्न विवाद के संबंध में है।”

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पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 7(5) में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के पास उन मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं है जो अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले सिविल न्यायालय में शुरू किए गए किसी भी मुकदमे या कार्यवाही का विषय थे।

न्यायालय ने टिप्पणी की, “यह भी विवाद में नहीं है कि न्यायाधिकरण ने स्वयं देखा है कि मुकदमे में शामिल मूल विवाद यह था कि मुकदमे की संपत्ति वक्फ से संबंधित है या नहीं, लेकिन न्यायाधिकरण ने वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 7 की उपधारा (5) के प्रभाव पर विचार नहीं किया है।”

सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरदार खान बनाम सैयद नजमुल हसन (सेठ) (2007) में वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के बारे में इसी तरह के मुद्दों पर विचार किया था और स्पष्ट किया था कि न्यायाधिकरण के पास ऐसे मामलों पर अधिकार क्षेत्र नहीं था जो वक्फ अधिनियम, 1995 के लागू होने से पहले सिविल न्यायालयों में मुकदमों या कार्यवाही का विषय थे।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने माना कि न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अवैध थी और अधिनियम की धारा 7(5) के विपरीत थी, और इसलिए इसे रद्द कर दिया गया।

वाद शीर्षक – श्रीमती रुबाब बाई और अन्य बनाम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और अन्य।

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