मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की मांग के संबंध में, गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया है। यह मामला 2016 के बाद से चल रहा है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल ने उनकी डिग्री को लेकर तर्क दिए थे और उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या मोदी जी की डिग्री सही है। इसके बाद मोदी जी ने अपनी डिग्री के संबंध में जानकारी जारी की थी और उसे सत्यापित किया गया था।
गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इस कार्य को जुर्माना लगाते हुए यह भी कहा है कि इससे भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने यह भी बताया है कि इस तरह की अभियोग लगाना एक राजनीतिक तकनीक हो सकती है, जो देश के लोगों के बीच मतभेद फैलाने के लिए अधिक समर्थन प्राप्त करने में मदद करती है।
गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगा दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी, जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट ने PMO को भी कहा है कि उन्हें पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या है ये पूरा मामला?
जानकारी के लिए बता दें कि CIC ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि पीएमओ प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री जारी करे। उसी आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी जहां से एक तरफ CIC के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना ठोका गया है। ये याचिका गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि RTI का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्हीं तर्कों को समझते हुए गुजरात उच्च न्यायलय ने आदेश पर रोक लगा दी और सीएम केजरीवाल पर जुर्माना लगाया।
केजरीवाल ने जो बोला वो न्यायपालिका के लिए खतरनाक-
जुर्माना लगाने जाने से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल खासा नाराज हो गए हैं। उन्होंने सवाल उठा दिया है कि क्या देश का नागरिक पीएम की डिग्री भी नहीं जान सकता है। वे कहते हैं कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया, क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।
ज्ञात हो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर विवाद पहले भी रह चुका है। अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस ने भी चुनावी मौसम में ये मुद्दा कई बार उठाया है। तब तो पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर भी सवाल उठाए जा चुके हैं। लेकिन इस बार गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लगा दिया गया।
ये केस सात साल पुराना है-
गौरतलब ये है कि मामला कोई अभी का नहीं बल्कि साल 2016 का है, यानी कि आज से सात साल पुराना। दरअसल में उस समय तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को ये आदेश दिया था कि वे पीएम मोदी की डिग्री जारी करें, अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही तब वो आदेश दिया गया था। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी ने तुरंत हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उस आदेश को चुनौती दी गई. अब वहां से यूनिवर्सिटी को राहत मिली है और सीएम केजरीवाल को झटका लगा है।