ZEEL-Invesco Case: NCLAT ने NCLT से कहा, ‘ZEE को जवाब देने के लिए मिले पर्याप्त वक्त’-

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ZEEL-Invesco Case: जी एंटरटेनमेंट पर गैरकानूनी तरीके से टेकओवर का प्लान कर रहे इन्वेस्को को झटका लगा है. राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने बृहस्पतिवार 7 अक्टूबर को ZEEL की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जवाब दाखिल करने के लिए NCLT ने ZEEL को पर्याप्त समय नहीं दिया गया है.

ऐसा करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत Principle of Natural Justice के खिलाफ है. इसलिए ज़ी एंटरटेनमेंट Zee Entertainment Enterprises Limited को अपना जवाब दाखिल कराने के लिए वक्त देना चाहिए.

बता दें, ZEEL ने बुधवार को NCLAT में इन्वेस्को के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी. जी ने ग्लोबल चाइना फंड LLC और इन्वेस्को के नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक मुकदमा भी दायर किया था.

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) ने बृहस्पतिवार को NCLT को निर्देश दिया कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) के शेयरधारकों की बैठक बुलाने की मांग करने वाली इनवेस्को की याचिका पर जवाब देने के लिए कंपनी को ‘‘उचित और पर्याप्त अवसर’’ दिया जाए. एनसीएलएटी ने अपने 15 पेज के आदेश में कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने इनवेस्को की याचिका का जवाब देने के लिए ZEEL को उचित समय नहीं देकर एक ‘‘गलती’’ की.

NCLAT में ZEEL के पक्ष में दिया आदेश

NCLAT ने गुरुवार 7 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए कहा कि NCLT ने ZEEL को पर्याप्त समय नहीं दिया. ज़ी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए. ZEEL ने NCLT के ऑर्डर के खिलाफ एक अर्जी NCLAT में लगाई थी. Zee Entertainment की EGM को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. कंपनी का कहना है कि यह बोर्ड तय करेगा कि EGM कब बुलानी चाहिए. बोर्ड तय वक्त पर ही EGM बुलाएगा. वहीं, इन्वेस्को Invesco चाहता था कि बोर्ड जल्द EGM बुलाए और उसके प्रस्तावित नामों को शामिल किया जाए. कंपनी कानून के मुताबिक शेयरहोल्डरों की तरफ से मांग मिलने के 21 दिनों के अंदर कंपनी को EGM बुलानी पड़ती है.

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ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ स्टेटमेंट-

फिलहाल, NCLAT ने ज़ी एंटरटेनमेंट Zee Entertainment के पक्ष को मजबूत माना है. NCLAT के फैसले के बाद ज़ी एंटरटेनमेंट के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट जारी किया है. उन्होंने कहा ‘नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) का आज का निर्णय, भारतीय न्यायिक प्रणाली में हमारे पूर्ण विश्वास को सही ठहराता है.

कानून की नियत प्रक्रिया सभी को अपना पक्ष रखने का अवसर देती है. एनसीएलएटी ने हमारी याचिका पर संज्ञान लिया है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया है, जिससे हमें सुनने का उचित अवसर मिला है. कंपनी अपने सभी शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में और लागू कानून के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाना जारी रखेगी.’

डॉ. सुभाष चंद्रा ने देशवासियों से की थी अपील

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड Zee Entertainment Enterprises Limited के फाउंडर डॉ. सुभाष चंद्रा ने बुधवार को ज़ी न्यूज के शो DNA को बड़ा इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि कुछ विदेशी कंपनियां आपके ZEE TV पर कब्जा करने की मंशा से साजिश कर रही हैं. ऐसा न होने दें. इस पर देश से बड़ा सपोर्ट ZEE Entertainment को मिला है. ट्विटर पर लगातार यही चर्चा हो रही है कि #DeshKaZee विदेशियों के हाथ में जाने नहीं देना है.

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