मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश : अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय (पास्को एक्ट) अच्छेलाल सरोज ने दिव्यांग 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया.
महज 28 दिन के अंदर आरोपी राकेश यादव पुत्र शंभू यादव निवासी गोपालपुर जुडिया थाना मड़िहान का दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही उसे ₹100000/- से भी दंडित किया गया.
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा मड़िहान निवासी पीड़िता की मां ने 7 जनवरी को मड़िहान थाने में तहरीर दी बताया कि उसकी 6 वर्षीय दिव्यांग बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान गांव का राकेश यादव पहुंचा और उसकी जंगल में उठा ले गया उसके साथ दुष्कर्म किया और वहीं पर छोड़ कर भाग गया बेटी को खोजते हुए जंगल में पहुंची तो उसे एक स्थान पर लहूलुहान हालत में पाया बेटी के शरीर से खून बह रहा था.
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पास्को एक्ट, एससी एसटी एक्ट धाराओं में मामला पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश आरोप सिद्ध करने के लिए विशेष लोक अभियोजक सहायक सुनीता गुप्ता ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर आया गवाहों ने बयान पत्रावली पर उपलश्य सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
यह निर्णय आने वाले दिनों में न्याय के लिए एक मिसाल बन जायेगा.
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