ओटीटी प्लेटफॉर्म की नई गाइडलाइन के बाद, पहला नोटिस एक पत्रकार के खिलाफ

ओटीटी प्लेटफॉर्म की नई गाइडलाइन के बाद, पहला नोटिस एक पत्रकार के खिलाफ

ND: ग़ौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गयीं हैं, लेकिन अब इसके अधिकारों को लेकर संग्राम मचा है। जारी नई गाइडलाइन के अनुसार मणिपुर में इम्फाल के जिलाधिकारी ने एक पत्रकार को सम्मान भेज दिया है। कार्रवाई पर हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस को अतिक्रमण का नाम दिया है। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि आपको कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। 

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आपको बतादें कि यूपी मणिपुर में इम्फाल वेस्ट के जिलाधिकारी नोआराम प्रवीन ने नए नियमों के तहत पहला नोटिस सोशल मीडिया पर टॉक शो का सञ्चालन करने वाले जर्नलिस्ट को दिया है। यह टॉक शो करेंट अफेयर्स और न्यूज पर आधारित है, जिसका प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए किया गया। डीएम को टॉक शो के कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति थी। इस कार्रवाई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अतिक्रमण करार दिया। इसके बाद पत्रकार को भेजा गया नोटिस वापस ले लिया गया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि  इस नई गाइडलाइन के तहत आपको यानी जिले के अधिकारियों को कार्रवाई का कोई हक नहीं दिया गया है।

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