देश में रह रहे ग़ैर मुसलमान विदेशियों को मिलेगी भारत की नागरिकता : गृह मंत्रालय

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नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक फ़ैसला लिया गया है , जिसमे कहा गया है कि , देश में रह रहे ग़ैर मुसलमान विदेशी लोगों को भारत की नागरिकता दी जायेगी। इसके लिए हमने आवेदन मांगा है। जिसमे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर भारत में गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटन और वडोदरा , छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बलौदाबाजार, हरियाणा के फरीदाबाद और और राजस्थान के जालोर, उदयपुर और पाली में रह रहे हैं सभी गैर मुस्लिम नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उन सभी को नागरिकता नियम, 2009 के तहत ऑनलाइन करना होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 और 2009 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अपने इस निर्देश के जल्द से जल्द क्रियान्वन के अधिसूचना भी जारी कर दी है। लेकिन 2019 में अधिनियमित नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नियम अभी तक सरकार तैयार नहीं कर पायी है । बता दें कि 2019 में जब यह कानून लाया गया था तब इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे और देश की राजधानी दिल्ली में दंगे भी हुए थे। बवाल के ज्यादा बढ़ जाने के बाद यह मामला लंबित पड़ा हुआ था।

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