बाहुबली उमाकांत यादव के बेटों को 90 दिन में समर्पण कर जमानत कराने की छूट

इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय: आर्बिट्रेशन अधिनियम की संशोधित धारा 36 केवल उन न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होगी, जो Amendment Act के प्रभावी होने की तिथि के बाद शुरू हुई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव के बेटों रविकांत यादव व दिनेश कांत यादव को अग्रिम जमानत देने के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

याची की मांग पर उसे 90 दिन के भीतर कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करने और उसे विधि व्यवस्था अनुसार निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस दौरान याचियों के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा और पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। याचियों के खिलाफ आजमगढ़ के फूलपुर थाने में षड्यंत्र व लोक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है।(हि.स)।

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