व्हाट्सएप पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट,नई गाइडलाइन पर रोक लगाने की मांग

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नई दिल्ली: लाखों-करोड़ों लोगों के  सम्बन्धो बिज़्नीज़ को बढ़ावा देने वाली  बहुचर्चित एप वाट्सएप विवादों में घिरी है। जिसके चलते बीते दिन दिनों से उसकी नै पॉलिसी को लेकर सरकार और व्हाट्सएप कंपनी के बीच तनातनी बनीं हुई है। लेकिन अब व्हाट्सएप भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। व्हाट्सएप का अपनी दायर याचिका में कहना है कि भारत सरकार बुधवार से लागू होने वाली अपनी नई पॉलिसी पर रोक लगाए, क्योंकि इससे लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि सोशल मीडिया को लेकर भारत सरकार की नई गाइडलाइन भारत के संविधान के मुताबिक यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को उस यूजर्स की पहचान बतानी होगी जिसने सबसे पहले किसी मैसेज को पोस्ट या शेयर किया है।

 इतना ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप खुद पर ज़िम्मेद्दारी लेते हुए ये भी कहा है कि यदि कुछ भी गलत होता है वह सरकार की शिकायत के बाद अपने नियमों के अनुसार यूज़र्स पर कार्यवाही करेगा।  व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है, इसलिए कानून का पालन करने के लिए व्हाट्सएप को इस एन्क्रिप्शन को तोड़ना होगा। ऐसे में व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी परेशानी में पढ़ सकती है। आपको बतादें की इण्डिया में टोटल ५५ करोड़ यूज़र्स वाट्सएप पर हैं। जिनकी इस पॉलिसी से प्राइवेसी कोबेहद खतरा हो सकता है।  

यह समस्या करीब फरवरी से बनीं हुईं है। जब सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन जारी करने की घोषणा की थी जिसके तहत,इन कंपनियों को 90 दिनों का वक्त दिया था जिसकी डेडलाइन आज यानी 26 मई को खत्म हो रही है।

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