ND: ग़ौरतलब है की किसान आंदोलन को वैश्विक तौर पर फैलाने के लिए टूलकिट बनाकर ट्विटर स्टॉर्म लाने के आरोपी शांतनु मुलुक की जमानत पर सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
इस मामलें पर अदालत ने अगली सुनवाई 9 मार्च तक के लिए आगे बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि तब तक वह शांतनु के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। फिलहाल शांतनु को गिरफ्तारी से आठ मार्च तक के लिए राहत है।अदालत ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में सोशल मीडिया पर शेयर की गई टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत अर्जी पर पुलिस से जवाब मांगा था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से पूर्व ही सरकारी वकील इरफान अहमद पर सुनवाई स्थगित करने का आग्रह करते हुए फिजिकल सुनवाई करने का आग्रह किया था।
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