ND: आपको बतादें कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के लिए फारूक अब्दुला सरकार से अलग बयान दिया था। जिसपर याचिका दायर हुई थी जिसको कोर्ट ने देशद्रोह नहीं बताया है।
खबरों की मानें तो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार की राय से भिन्न विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता है। इस दायर याचिका में मांग थी कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मामला लगाया जाये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर पाने पर याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है।