सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मजिस्ट्रेट की याचिका खारिज की

सर्वोच्च अदालत

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के एक न्यायिक अधिकारी की वह याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री पर गैर पेशेवराना तरीके से कार्य करने का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यन की पीठ ने न्यायिक मजिस्ट्रेट सैयदुल्ला खलीलुल्लाह खान की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की गैर पेशेवर गतिविधियों पर सवाल खड़ा करते हुए आम लोगों के साथ केसों को सूचीबद्ध करने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया था।
उनका आरोप है कि उनकी क्यूरेटिव पिटीशन काफी समय से लंबित है। लेकिन रजिस्ट्री उसे सूचीबद्ध नहीं कर रही है, जबकि उसकी सारी त्रुटियां खत्म कर दी गई है

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