Supreme Court Of India Police 2547913

ओडिशा में अधिवक्ताओं के हड़ताल के खिलाफ: सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का पुलिस को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया क्योंकि इसने ओडिशा में हड़ताल के दौरान बर्बरता का सहारा लेने वाले वकीलों का लाइसेंस निलंबित कर दिया और हिंसा में कथित रूप से शामिल अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी आह्वान किया।

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कुछ वकीलों को निलंबित कर दिया गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अभी भी उन वकीलों के खिलाफ मामले को देख रही है जिन्होंने हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभाई थी और बर्बरता के कृत्यों में शामिल रहे थे। इसने अदालत को अवगत कराया कि कुछ वकीलों के लाइसेंस 18 महीने की अवधि के लिए अभ्यास से निलंबित कर दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ सदस्यों को धमकियां मिल रही हैं और संबंधित पुलिस को बार काउंसिल के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि बीसीआई सदस्यों के परिवार को भी धमकियों का सामना करना पड़ रहा था और स्थानीय पुलिस को बीसीआई अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि बीसीआई में बैठकें होने पर दिल्ली पुलिस के आयुक्त आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

ALSO READ -  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य -
Translate »
Scroll to Top