सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवान को चेताया, कहा- शादी नहीं की तो ‘वाइफ’ और ‘लाइफ’ दोनों से हाथ धो बैठोगे

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न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की बेंच ने आरोपी मान सिंह (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अगर वह उस महिला से शादी नहीं करता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।

शादी का झांसा देकर एक महिला से संबंध बनाने के आरोपी सैनिक को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए हुए चेताया है कि अगर उसने उस महिला के साथ शादी नहीं की तो उसे ‘वाइफ’ और लाइफ, दोनों से हाथ धोना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की बेंच ने आरोपी मान सिंह (परिवर्तित नाम) को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले अगर वह उस महिला से शादी नहीं करता है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। पीठ ने पाया कि महिला भी आरोपी जवान से शादी करने के लिए तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख जनवरी के आखिरी हफ्ते तय की है। अग्रिम जमानत के लिए सिंह ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

याचिकाकर्ता की दलील, शादी नहीं करने का कारण छुट्टी नहीं मिली-

पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क पर भी गौर किया कि उसका मुवक्किल सेना में है और छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण वह शादी नहीं कर सका। वकील ने बताया कि वह इसी महीने छुट्टी पर घर आने वाला है। इस पर पीठ ने कहा, हम यही उम्मीद करते हैं कि अगली तारीख से पहले दोनों की शादी हो जाएगी।

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पीड़िता द्वारा थाने में फोन कॉल नहीं उठाने पर दर्ज कराई शिकायत-

पीड़िता के घरवाले सिंह से बात करना चाहते थे। लड़की व उसके घरवालों की ओर से कई फोन कॉल भी किए गए, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। थक हारकर महिला द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई।

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