सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज बजाज का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट करने का आदेश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबादले के फैसले की जानकारी मिलने के बाद जस्टिस मनोज बजाज ने कॉलेजियम को मांगपत्र देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में ही सेवा जारी रखने देने की अपील की थी। कॉलेजियम ने इस मांगपत्र पर विचार किया और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करने के बाद मांग को स्वीकार न करने का निर्णय लिया है।
जस्टिस मनोज बजाज का परिचय-
जस्टिस मनोज बजाज का जन्म 1966 में करनाल में हुआ था और उन्होंने 1992 में बीए LLB की बढ़ाई पूरी करने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वकालत आरंभ की। इसके बाद 2009 में वह पंजाब में अतिरिक्त महाधिवक्ता बने। अक्तूबर 2018 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के तौर पर शपथ लेने तक वह पंजाब के एजी कार्यालय में ही सेवाएं देते रहे। वर्तमान में वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में नियमित जज के तौर पर कार्यरत हैं।