ARTICLE 370 हटाने को सही ठहराने की वाली याचिका को SC ने किया खारिज, CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा आपके क्लाइंट को क्या राय दी है?

ARTICLE 370 हटाने को सही ठहराने की वाली याचिका को SC ने किया खारिज, CJI ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा आपके क्लाइंट को क्या राय दी है?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, संवैधानिक रूप से वैध था। याचिका को गलत बताते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता का मुद्दा पहले से ही शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और अनुच्छेद 35ए को हटाना वैध और संवैधानिक था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को गलत धारणा करार दिया और कहा कि इस तरह की घोषणा शीर्ष अदालत द्वारा जारी नहीं की जा सकती है, खासकर जब संवैधानिक वैधता का प्रश्न पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, इसमें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को दी गई विशेष स्थिति को छीन लिया गया है और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने का बचाव करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के उसके फैसले से क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है।

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अनुच्छेद 35-ए, जिसे 1954 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता था और राज्य के बाहर के लोगों को राज्य में कोई भी अचल संपत्ति प्राप्त करने से रोकता था।

इसने उस महिला को संपत्ति के अधिकार से भी वंचित कर दिया, जिसने राज्य के बाहर के व्यक्ति से शादी की थी।

5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर से विशेष दर्जा छीनने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लिया।

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर दलीलें सुन रही है, जिसने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।

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