सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें अकेले रह रही युवती, अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने के विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ में शुरू में याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज कर दिया था, जब यह पता चला कि उसने अपने अंडे फ्रीज कर दिए थे। हालांकि, कोर्ट ने अंततः इस मुद्दे की जांच करने का निर्णय लिया और मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
उक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट की वकील नेहा नागपाल ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं को बिना शादी किए बच्चा पैदा करने की इजाजत दी जानी चाहिए।
प्रस्तुत मामले में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने निजी जीवन में राज्य के हस्तक्षेप के बिना सरोगेसी का लाभ उठाने और अपनी शर्तों पर मातृत्व का अनुभव करने के अपने अधिकार को सुरक्षित करना चाहती है। इसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता को विवाह के बिना भी प्रजनन और मातृत्व का अधिकार है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अविवाहित महिलाओं के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध याचिकाकर्ता के प्रजनन के अधिकार, परिवार शुरू करने के अधिकार, सार्थक पारिवारिक जीवन के अधिकार और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
याचिका में कहा गया है कि सरोगेट मदर को किसी भी मौद्रिक मुआवजे/प्रतिफल पर रोक प्रभावी रूप से याचिकाकर्ता के लिए सरोगेट मदर ढूंढना असंभव बना देती है। कानून वास्तव में सरोगेसी को रेगुलेट करने की मांग करने के बजाय परोपकारी सरोगेसी की आवश्यकता को लागू करके इस पर प्रतिबंध लगाता है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल ने दलील दी कि मौजूदा सरोगेसी नियमों में बड़े पैमाने पर खामियां हैं। उन्होंने कहा कि अकेली महिलाओं पर सेरोगेसी का विकल्प चुनने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन का अधिकार) से प्रभावित है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि अविवाहित महिलाओं द्वारा सरोगेसी का लाभ उठाने का मुद्दा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं के एक बड़े समूह में लंबित है।
ASG भाटी ने कहा कि अकेली, अविवाहित महिलाओं को अभी भी सहायक प्रजनन तकनीक (ART) के माध्यम से बच्चे पैदा करने की अनुमति है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने जवाब दिया कि हमारे सामने एक दुविधा है। अविवाहित महिलाओं के लिए भारत में कितनी ART प्रक्रियाएं हुई हैं? हमें भारतीय समाज की नब्ज भी देखनी होगी।
किरपाल ने तब आग्रह किया कि माई लॉर्ड्स ऐसा कह सकते हैं, लेकिन संविधान के ताने-बाने को बनाए रखना होगा। इसे सुनने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि मैं अदालत को योग्यता के बारे में समझा सकता हूं। हम (अंतरिम) रोक के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर की गई थी। इस याचिका पर वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) याचिकाओं के साथ सुनवाई की गई।
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) में, याचिकाकर्ताओं ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (ART अधिनियम) की वैधता के साथ-साथ प्रत्येक अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को चुनौती दी है। इस साल अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि गर्भकालीन सरोगेसी में दाता युग्मक (अंडे या शुक्राणु) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध सरोगेसी अधिनियम के तहत नियमों के खिलाफ प्रतीत होता है।