किसी व्यक्ति को शराब पीने का दोषी ठहराने के लिए केवल बाहरी जांच पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद HC ने पुलिसकर्मी को बहाल किया

किसी व्यक्ति को शराब पीने का दोषी ठहराने के लिए केवल बाहरी जांच पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद HC ने पुलिसकर्मी को बहाल किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी को यह कहते हुए बहाल कर दिया कि बाहरी जांच यह साबित करने के लिए अपर्याप्त है कि वह नशे की हालत में था। पुलिस अधिकारी को ड्यूटी पर नशे में रहते हुए कथित अनुचित व्यवहार के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायालय ने नशे का निर्णायक निर्धारण करने के लिए रक्त और मूत्र परीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा “वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को चिकित्सा अधिकारी के पास ले जाया गया, जिसने याचिकाकर्ता की केवल बाहरी जांच की और शराब की गंध पाए जाने पर निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था। इसलिए, केवल बाहरी जांच किसी व्यक्ति को शराब पीने का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वह नशे की हालत में था”।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे और प्रतिवादी (राज्य) की ओर से स्थायी वकील पीयूष श्रीवास्तव उपस्थित हुए।

याचिकाकर्ता, एक पुलिस अधिकारी, कथित तौर पर नशे के प्रभाव में अनुचित व्यवहार में लिप्त पाया गया था। डीआइजी ने कदाचार का पता लगाया।

याचिकाकर्ता को कथित तौर पर ड्यूटी घंटों के दौरान पुलिस स्टेशन परिसर में नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़ा गया था। अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। डीआइजी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता के विस्तृत जवाब के बावजूद बर्खास्तगी का आदेश दिया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष याचिकाकर्ता की अपील और समीक्षा याचिका असफल रही। व्यथित याचिकाकर्ता ने आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

ALSO READ -  सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त करने पर विचार कर रहा है

न्यायालय ने नशे को निर्णायक रूप से साबित करने के लिए मूत्र या रक्त परीक्षण जैसे उचित परीक्षणों के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने बच्चूभाई हसनल्ली कार्यानी बनाम महाराष्ट्र राज्य [(1971) 3 एससीसी 930] का हवाला दिया। बेंच ने दोहराया कि उचित परीक्षण के बिना अकेले शराब की गंध नशे के लिए अपर्याप्त सबूत है।

बेंच ने शराब के सेवन के दावों का समर्थन करने के लिए रक्त या मूत्र के नमूनों की आवश्यकता पर ध्यान दिया और ऐसे सबूतों के बिना, महत्वपूर्ण दंड लगाने के लिए केवल बाहरी जांच पर भरोसा करना उचित नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपमानजनक भाषा या दुर्व्यवहार के निर्णायक सबूत का अभाव है।

कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच शराब पीने और दुर्व्यवहार के आरोप स्थापित करने में विफल रही। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पाया कि कदाचार के ठोस सबूत के बिना याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का कारण काउंटिंग क्लर्क और याचिकाकर्ता के भतीजे के बीच संभावित विवाद हो सकता है।

न्यायालय ने डीआइजी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की निष्पक्षता पर संदेह को ध्यान में रखते हुए बर्खास्तगी की ओर पूर्व निर्धारित झुकाव का दावा करते हुए नोटिस को महज औपचारिकता बना दिया।

बेंच ने जांच रिपोर्ट के बाद निष्पक्ष कारण बताओ नोटिस के महत्व पर गौर किया।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि डीआइजी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है क्योंकि यह पूर्व निर्धारित मानसिकता को दर्शाता है और याचिकाकर्ता को प्रस्तावित सजा का जवाब देने का अवसर प्रदान करने में विफल रहता है।

ALSO READ -  हाईकोर्ट का एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला, भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सजा पर निर्णय लेने से पहले अपराधी को जवाब देने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि बर्खास्तगी की सज़ा शराब के सेवन और दुर्व्यवहार के आरोपों के अनुपात में नहीं थी, विशेष रूप से इन आरोपों के लिए सबूत की कमी को देखते हुए।

कोर्ट ने कहा कि जब अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन करती है, तो बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जा सकता है और नए सिरे से जांच की जा सकती है।

इसलिए, बेंच ने कहा कि बर्खास्तगी की कड़ी सजा को केवल पिछले आचरण के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जांच के दौरान नशे के कारण दुर्व्यवहार का कोई आरोप साबित नहीं हुआ, क्योंकि कोई मूत्र या रक्त परीक्षण नहीं किया गया था।

नतीजतन, न्यायालय ने सजा आदेश को अमान्य करार दिया, क्योंकि यह वैधानिक नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में जारी किया गया था। इसलिए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर सेवा से बाहर होने की अवधि के लिए 50% बकाया वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया।

तदनुसार, न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और विवादित आदेश को रद्द कर दिया।

केस टाइटल – जय मंगल राम बनाम यूपी राज्य और 4 अन्य
केस नंबर – 2023 AHC 232617-DB

Translate »
Scroll to Top