सुप्रीम कोर्ट: किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता

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सुप्रीम कोर्ट में एक हत्या के मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील हुई। 2009 में, आरोपी ने मृतक पर खंजर का इस्तेमाल करके हत्या कर दी, शरीर को अन्य लोगों के साथ कंबल में लपेट दिया। आरोपी को कुछ सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया, जैसे संभावित खून के धब्बे वाला खंजर।

हालाँकि, यह निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुआ कि खून आरोपी का था। ट्रायल कोर्ट ने कंबल के टुकड़ों पर भरोसा किया जो आरोपी के समान थे। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के स्पष्टीकरण की कमी का हवाला देते हुए दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

अभियुक्तों ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दोषसिद्धि को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह उचित संदेह से परे अपराध साबित किए बिना केवल संदिग्ध बरामदगी पर निर्भर करता है।

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि संदेह, चाहे कितना भी मजबूत हो, किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी को दोषी घोषित करने के लिए उचित संदेह से परे ठोस सबूत होना चाहिए। इन आधारों पर खंडपीठ ने मामले की दोबारा जांच की. यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष को मदद करने वाला एकमात्र कारक वर्तमान

अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर खंजर ढूंढना है, बेंच ने कहा कि उक्त बरामदगी भी एक खुली जगह से है जो सभी के लिए सुलभ है। इसके अलावा, खंजर पर पाया गया खून मृतक के ब्लड ग्रुप से मेल नहीं खाता।

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बेंच ने कहा कि केवल खून के धब्बों वाला हथियार मिलना ही सजा के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि यह आरोपी द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ा साबित न हो जाए।

अपील स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि किसी आरोपी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि सजा सुनिश्चित करने के लिए आरोप का समर्थन करने वाले कुछ अतिरिक्त सबूत होने चाहिए।

वाद शीर्षक – राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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