उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता (कांग्रेस) को न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में वापस आईटीएटी में जाने के लिए कैसे कह सकता है? सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर सवाल उठाया, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए आयकर मांग नोटिस पर रोक लगाने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) से संपर्क करने को कहा गया था।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 13 मार्च के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर नोटिस जारी किया, हालांकि, कहा कि आईटीएटी राजनीतिक पार्टी की अपील पर आगे बढ़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल किया कि, “उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता (कांग्रेस) को न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील में वापस आईटीएटी में जाने के लिए कैसे कह सकता है? उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करके सही नहीं किया।”

आयकर विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने अदालत को सूचित किया कि बकाया राशि की वसूली पहले ही की जा चुकी है और विचाराधीन मुद्दा अब केवल शैक्षणिक हित का है।

कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और कम से कम मांग नोटिस पर अंतरिम रोक लगानी चाहिए थी।

इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने आयकर विभाग को नोटिस जारी किया और कहा, “इस विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उसके समक्ष दायर याचिका पर निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं आएगी।”

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13 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दल को परिस्थितियों में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए एक नए स्थगन आवेदन के साथ आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने की स्वतंत्रता दी थी, जिसमें यह भी शामिल था कि आयकर विभाग ने बैंक ड्राफ्ट के नकदीकरण के माध्यम से पहले ही 65.94 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं।

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