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14 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्युदंड को 20 वर्ष की निश्चित कारावास में दिया बदल, SC ने कहा कि वह कोई “कठोर अपराधी नहीं है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता”

सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखते हुए कि अभियुक्त कोई कठोर अपराधी नहीं है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, 14 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में मृत्युदंड को 20 वर्ष की निश्चित कारावास में बदल दिया।

तथ्य-

प्रस्तुत अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ द्वारा दिनांक 17.01.2019 को पारित निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुई हैं, जिसमें अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बीना, जिला सागर (जिसे आगे “ट्रायल जज” कहा जाएगा) द्वारा दिनांक 20.08.2018 को पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की गई, जिसके तहत अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, ‘आईपीसी’) की धारा 450, 376(2)(i), 376डी, 376ए और 302 के साथ पठित 34 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (संक्षेप में, ‘पोक्सो’) की धारा 5(जी)/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और धारा 376ए और 302 आईपीसी के तहत मृत्युदंड दिया गया आईपीसी की धारा 376डी के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी की धारा 450 के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की आयु – जो घटना के समय 22 वर्ष की थी – एकमात्र कारक नहीं है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, बल्कि अन्य कारक, जैसे कि “कम उम्र” में अपनी माँ और भाई को खोना और उसकी “सामाजिक-आर्थिक पिछड़े वर्ग” की पृष्ठभूमि, को भी मृत्युदंड के पुरस्कार को उचित ठहराने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा, “यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता एक कठोर अपराधी है, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। यदि अपीलकर्ता को सुधार का मौका दिया जाता है, तो उसके सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।”

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आरोपी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें निचली अदालत के उस निर्णय को बरकरार रखा गया था, जिसमें आरोपी को धारा 450, 376(2)(i), 376D, 376A और 302 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसमें उसे धारा 376A और 302 के तहत मृत्युदंड दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 2017 में एक गांव में आरोपी ने 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी, जिससे सात दिन बाद उसकी तड़प-तड़प कर मौत हो गई।

आरोपी ने तर्क दिया था कि यह मामला ‘दुर्लभतम’ मामला नहीं था, जिसके लिए मृत्युदंड देना उचित हो। यह भी तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने मृत्युदंड देते समय कम करने वाली परिस्थितियों और गंभीर परिस्थितियों के बीच संतुलन पर विचार नहीं किया। बचाव पक्ष ने यह भी प्रस्तुत किया था कि अभियोजन पक्ष का मामला ‘असंगत’ मृत्युपूर्व कथनों पर आधारित है।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहरन ने कहा कि वर्तमान मामला मूलतः तीन मृत्यु पूर्व कथनों और डीएनए रिपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मृत्यु पूर्व कथन असंगत हैं। उन्होंने आगे कहा कि समय बीतने के साथ मृत्यु पूर्व कथनों में सुधार हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में मृत्यु पूर्व कथनों की सत्यता ही संदिग्ध है और इसलिए उक्त मृत्यु पूर्व कथनों के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि डीएनए रिपोर्ट भी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति की ओर इशारा करती है। ऐसी स्थिति में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि दोषसिद्धि का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता।

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इसके विपरीत, विद्वान उप महाधिवक्ता (डीएजी) श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दी कि विद्वान ट्रायल जज और उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की सराहना करते हुए सही निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान अपीलकर्ता किए गए अपराधों के लिए दोषी है। इसलिए उन्होंने दलील दी कि वर्तमान अपीलों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी-राज्य के विद्वान डीएजी ने अपने समर्थन में इन निर्णयों पर भरोसा किया है – शिवू और अन्य बनाम रजिस्ट्रार जनरल, कर्नाटक उच्च न्यायालय और अन्य, पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, और दीपक राय बनाम बिहार राज्य।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि “कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया मृत्युपूर्व कथन… विश्वसनीय और भरोसेमंद है।”

न्यायालय ने टिप्पणी की कि उक्त मृत्युपूर्व कथन में सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक ने आग की लपटों में कमरे से बाहर आने के बाद आरोपी द्वारा अपराध किए जाने की घटना के बारे में बताया।

कोर्ट ने कहा की इस मामले को देखते हुए, हमें नहीं लगता कि ट्रायल जज और उच्च न्यायालय के समवर्ती आदेशों में कोई त्रुटि है, जिसमें अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 450, 376(2)(i), 376डी, 376ए और 302 के साथ धारा 34 और पोक्सो की धारा 5(जी)/6 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।

इसके बाद पीठ को यह जांचना था कि क्या वर्तमान मामला मृत्युदंड की पुष्टि करने के लिए ‘दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले’ की श्रेणी में आता है।

“इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता ने 8 वर्ष की कम उम्र में अपनी मां और 10 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई को खो दिया था। अपीलकर्ता का पालन-पोषण उसके पिता ने अकेले माता-पिता के रूप में किया। अपीलकर्ता के अपने पिता, अपनी विवाहित बहन और अपनी दादी के साथ घनिष्ठ पारिवारिक संबंध हैं। हालांकि, श्री सिंह सही हैं कि अपराध के समय अपीलकर्ता की उम्र को ही ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन अपराध के समय अपीलकर्ता/आरोपी की उम्र और अन्य कारकों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जा सकता है कि मृत्युदंड को कम किया जाना चाहिए या नहीं,” न्यायालय ने टिप्पणी की।

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न्यायालय ने कहा, “हमें लगता है कि वर्तमान मामले में मृत्युदंड की पुष्टि उचित नहीं होगी। हालांकि, साथ ही हमें यह भी लगता है कि आजीवन कारावास की सामान्य सजा यानी छूट के साथ 14 साल की कैद न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी। हमारे विचार से, वर्तमान मामला बीच के रास्ते पर आएगा।”

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कहा, “हम पाते हैं कि वर्तमान मामले में मृत्यु दंड की पुष्टि उचित नहीं होगी… दोषसिद्धि का आदेश बरकरार रखा जाता है, हालांकि धारा 376 ए और 302 आईपीसी के तहत दी गई मृत्यु दंड को 20 साल के कठोर कारावास में बदल दिया जाता है।”

तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को इस सीमा तक स्वीकार कर लिया।

वाद शीर्षक – रब्बू @ सर्वेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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